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There were some procedural changes made in the small savings schemes including Provident Funds Scheme Rules 2019.
पीएमसी बैंक के बाद अब श्री गुरुराघवेंद्र सहकार बैंक नियमिता (SGRSBN) बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है.RBI Directions To SGRSBN For Close Business: पीएमसी बैंक के बाद अब श्री गुरुराघवेंद्र सहकार बैंक नियमिता (SGRSBN) बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है. रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित श्री गुरुराघवेंद्र सहकार बैंक नियमिता के बिजनेस करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. आरबीआई के इस कदम के बाद से 10 जनवरी 2020 से बैंक का सभी कारोबार बंद हो गया है. आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी कर बैंक के ग्राहकों द्वारा कैश निकालने की लिमिट भी तय कर दी है, जिसके अनुसार अब ग्राहक किसी भी सेविंग्स या करंट अकाउंट से कुल बैलेंस का 35 हजार रुपये से ज्यादा कैश नहीं निकाल सकते हैं.
बैंक नहीं कर पाएगा कोई ट्रांजैक्शन
आरबीआई के आदेश के बाद बैंक अब कोई भी ग्रांट या किसी रिनुअल को मंजूरी नहीं दे सकता है. इसके अलावा बैंक न तो कोई नया लोन दे सकता और न ही कोई कैश डिपॉजिट ले सकता है. आरबीआई के अगले आदेश तक बैंक कोई नया निवेश भी नहीं कर सकता है. RBI के मुताबिक, बैंक किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन या कैश लेन-देन नहीं कर सकता. भले ही उसमें किसी का पैसा चुकाना हो या संपत्ति बेचना हो.
बैंक का लाइसेंस नहीं होगा रद्द
RBI ने अपने दिशा-निर्देश में कहा है कि बैंक पर कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है. बैंक पर लगी ये पाबंदियां 6 महीनों तक जारी रहेंगी।. हालांकि आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि इन पाबंदियों की समीक्षा की जाएगी. RBI ने इसके पहले 2 जनवरी को बैंक को लिखित निर्देश जारी किए थे।
किस एक्ट के तहत लगी पाबंदी
श्री गुरुराघवेंद्र सहकार बैंक नियमिता एक अर्बन सहकारी बैंक है. RBI ने बैंक पर पाबंदियों से जुड़े दिशा निर्देश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के सब सेक्शन (1) और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 के तहत जारी किए हैं. बैंक की वेबसाइट के अनुसार 1 साल से लेकर 2 साल से कम तक के डिपॉजिट पर बैंक 8 फीसदी और 2 से 5 साल तक की जमा पर 8.5 फीसदी सालाना की दर से ब्याज दे रहा है. बता दें कि इसके पहले RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक लिमिटेड में पाबंदी लगाई थी. हालांकि बाद में कैश निकालने की मंजूदी दे दी गई थी.
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