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प्रॉपर्टी के झगड़े कोर्ट-कचहरी में लंबे समय तक चलते हैं लेकिन अब बिना कोर्ट-कचहरी के भी इन झगड़ों का जल्द निपटारा हो सकता है.
UP RERA NCR Conciliation Forum: प्रॉपर्टी के झगड़े कोर्ट-कचहरी में लंबे समय तक चलते हैं लेकिन अब बिना कोर्ट-कचहरी के भी इन झगड़ों का जल्द निपटारा हो सकता है. यूपी रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के एनसीआर कांसिलिएशन फोरम (NCR Conciliation Forum) ने अब तक करीब 345 करोड़ रुपये के 1150 से अधिक प्रॉपर्टी विवाद बिना कोर्ट-कचहरी के सुलझा दिए हैं.
सुलझाए गए विवाद घर खरीदारों और प्रमोटर्स के बीच के थे. इनमें अधिकतर मामले रजिस्टर्ड सेल डीड और घर पर कब्जे में देरी, प्रोजेक्ट के मेंटनेंस में आ रही दिक्कतों, पॉवर बैकअप या पार्किंग से जुड़ी शिकायतों और लेट पेमेंट पेनाल्टी जैसे मसलों से जुड़े थे. UP RERA के मुताबिक अधिकतर शिकायतें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में प्रोजेक्ट्स के आवंटियों की तरफ से आई थीं.
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दो से तीन सुनवाई में ही निपटारा
कांसिलिएशन फोरम का एक खास फीचर ये है कि कांसिलिएटर और उनकी टीम विवाद को समझती है और एलॉटी व प्रमोटर दोनों की उपस्थिति में इसे सुलझाने की कोशिश करती है. चूंकि इस प्रक्रिया में किसी वकील या अन्य प्रतिनिधियों का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसलिए पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है और पैसे भी बचते हैं. इसमें दोनों पार्टियों के बीच विवाद को आपसी सहमति से दो से तीन सुनवाई में सुलझाया जाता है.
समय और पैसे दोनों की बचत
यूपी रेरा ने एनसीआर कांसिलिएशन फोरम के कांसिलिएटर के तौर पर एक वरिष्ठ रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आरडी पालीवाल को नियुक्त किया है. पालीवाल के मुताबिक घर खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े किसी विवाद के निपटारे का यह फोरम सबसे आसान जरिया है. इस प्रक्रिया में ग्राहक और प्रमोटर को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है और फिर दोनों ही पार्टियों के साथ बातचीत करके मुद्दे को सुलझाया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में समय और पैसे दोनों की बचत होती है. कांसिलिएशन फोरम में आवेदन करना भी बहुत आसान है. इसके लिए यूपी रेरा की वेबसाइट https://www.up-rera.in/conciliations पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं.
(आर्टिकल: संजीव सिन्हा)