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Road Safety New Rules: बाइक पर चलने वालों के लिए नए नियम जारी, बच्चों को बिठाने से पहले जान लें ये जरूरी बात

Road Safety New Rules: नए नियमों के अनुसार, चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाते समय मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.

Road Safety New Rules: नए नियमों के अनुसार, चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाते समय मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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Road Safety New Rules

सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के मामले में नए नियमों का एलान किया है.

Road Safety New Rules: सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के मामले में नए नियमों का एलान किया है. नए नियमों के तहत, अब बच्चों को दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते समय हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट (हार्नेस) पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चार साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाते समय मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए. ये नियम सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (सेकंड अमेंडमेंट) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक साल के बाद लागू होंगे.

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मंत्रालय का बयान

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से CMVR, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है. इसके तहत, चार साल से कम उम्र के बच्चों को मोटर साइकिल पर ले जाने के मामलों में सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं."

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मंत्रालय ने कहा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ ‘जोड़ने’ के लिए किया जाएगा. मंत्रालय ने एक अन्य बयान में कहा कि खतरनाक या जोखिमपूर्ण सामान की ढुलाई करने वाली प्रत्येक गाड़ी को वाहन निगरानी प्रणाली उपकरण से लैस किया जाएगा. इस संबंध में हितधारकों से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं.

(इनपुट - पीटीआई)

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