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Bikaner: An employee counts Rs 2000 currency notes deposited by people on the last day for returning or exchanging the notes, at a bank in Bikaner, Saturday, Sept. 30, 2023. (PTI Photo)(PTI09_30_2023_000228A)
Deposit / exchange of Rs 2000 notes at bank branches will stop from October 08, 2023: अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट अब भी रखे हैं, तो उन्हें बैंक ब्रांच में जमा करने या बदलने का ये आखिरी मौका है. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों को बैंक शाखाओं में जमा करने या बदलने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 की है. 7 अक्टूबर को शनिवार है, लिहाजा बहुत से बैंकों में ग्राहकों से जुड़े कामकाज आधे दिन तक ही होते हैं. इसका मतलब यह है कि आपके पास 2000 रुपये के नोट बैंक ब्रांच में बदलने के लिए और भी कम वक्त है.
7 अक्टूबर तक नहीं बदल पाए 2000 के नोट तो क्या होगा?
तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप 7 अक्टूबर तक बैंक ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदलने का वक्त नहीं निकाल पाए, तो चिंता न करें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 8 अक्टूबर 2023 और उसके बाद आप अपने 2000 के नोटों का क्या कर सकते हैं. आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक :
- 8 अक्टूबर 2023 से बैंकों की शाखाओं में 2000 रुपये के नोटों को जमा करने/बदलने का काम बंद हो जाएगा.
- जिन व्यक्तियों/एंटीटीज़ के पास 2000 के नोट बचे हैं, वे RBI के 19 इश्यू ऑफिस (Issue Offices) में जाकर उन्हें बदल सकते हैं.
- आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में एक बार में 20 हजार रुपये के नोट ही बदले जा सकेंगे.
- अगर आप चाहते हैं कि 2000 के नोट आपके भारत में मौजूद बैंक खाते में जमा किए जाएं, तो आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस के जरिए आप यह भी कर सकते हैं. खाते में जमा करने पर अधिकतम 20 हजार रुपये की लिमिट लागू नहीं होगी.
- भारत में मौजूद व्यक्ति/एंटीटी आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस को 2000 रुपये के नोट इंडिया पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं. यह रकम उनके भारत में मौजूद बैंक खातों में जमा की जाएगी.
- 2000 के नोटों को बदलने या जमा करने की इस प्रक्रिया पर आरबीआई / सरकार द्वारा घोषित नियम लागू होंगे. इसके लिए आरबीआई के निर्देश के मुताबिक वैध पहचान पत्र समेत सभी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में 2000 रुपये के नोटों को जमा करने/बदलने की यह सुविधा अगली सूचना तक जारी रहेगी.
नोट बदलने/जमा करने में और देर न करें : RBI
रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में आम जनता को यह सलाह भी दी है कि वे अपने पास बचे 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने का काम बिना और देर किए पूरा कर लें. साथ ही आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बने रहेंगे. कोर्ट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, किसी जांच से जुड़ी सार्वजनिक अथॉरिटी या सरकारी विभाग जब भी जरूरत हो आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस के जरिए 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं. उन पर किसी तरह की लिमिट लागू नहीं होगी. रिजर्व बैंक के मुताबिक 29 सितंबर 2023 तक सर्कुलेशन में मौजूद 96 फीसदी से ज्यादा 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं.