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Rs 2000 Note Exchange: 2000 रुपये के नोट बैंकों में बदलने या जमा करने के लिए आरबीआई की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है. (File Photo: Reuters)
Deposit or exchange Rs 2000 Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट बैंकों की ब्रांच में जमा करने या बदलने के लिए 7 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी, जो अब खत्म हो चुकी है. पहले यह डेडलाइन 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2023 किया गया था. लेकिन 7 अक्टूबर के बाद रिजर्व बैंक ने इसे और आगे नहीं बढ़ाया है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी शख्स के पास अब भी 2000 रुपये के नोट रखे हुए हैं, तो उनका क्या होगा? रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर लोग अपने 2000 रुपये के नोट बदल चुके हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो परेशान न हों. आरबीआई ने ऐसी स्थिति के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं.
अब तक नहीं बदले 2000 के नोट तो क्या करें?
तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आप 7 अक्टूबर तक बैंक ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदलने का वक्त नहीं निकाल पाए, तो चिंता न करें. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 8 अक्टूबर 2023 और उसके बाद आप अपने 2000 के नोटों का क्या कर सकते हैं. आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक :
- 8 अक्टूबर 2023 से बैंकों की शाखाओं में 2000 रुपये के नोटों को जमा करने/बदलने का काम बंद हो चुका है.
- जिन व्यक्तियों/एंटीटीज़ के पास 2000 के नोट बचे हैं, वे RBI के 19 इश्यू ऑफिस (Issue Offices) में जाकर उन्हें बदल सकते हैं.
- आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में एक बार में 20 हजार रुपये के नोट ही बदले जा सकेंगे.
- अगर आप चाहते हैं कि 2000 के नोट आपके भारत में मौजूद बैंक खाते में जमा किए जाएं, तो आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस के जरिए आप यह भी कर सकते हैं. खाते में जमा करने पर अधिकतम 20 हजार रुपये की लिमिट लागू नहीं होगी.
- भारत में मौजूद व्यक्ति/एंटीटी आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस को 2000 रुपये के नोट इंडिया पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं. यह रकम उनके भारत में मौजूद बैंक खातों में जमा की जाएगी.
- 2000 के नोटों को बदलने या जमा करने की इस प्रक्रिया पर आरबीआई / सरकार द्वारा घोषित नियम लागू होंगे. इसके लिए आरबीआई के निर्देश के मुताबिक वैध पहचान पत्र समेत सभी जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी.
- आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में 2000 रुपये के नोटों को जमा करने/बदलने की यह सुविधा अगली सूचना तक जारी रहेगी.
नोट बदलने/जमा करने में देर न करें : RBI
हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने इश्यू ऑफिस के जरिए 2000 रुपये के नोट बदलने की इस व्यवस्था के लिए फिलहाल कोई डेडलाइन तय नहीं की है, लेकिन अपने पिछले सर्कुलर में उसने आम लोगों को सलाह दी थी कि वे अपने पास बचे हुए 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने का काम जल्द से जल्द कर लें. आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा बने रहेंगे. अदालतों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों, किसी जांच से जुड़ी सार्वजनिक अथॉरिटी या सरकारी विभागों को जब भी जरूरत हो, वे आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस के जरिए 2000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें बदल सकते हैं. उन पर किसी तरह की लिमिट लागू नहीं होगी. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 29 सितंबर 2023 तक सर्कुलेशन में मौजूद 96 फीसदी से ज्यादा 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके थे.