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CRCS Sahara Refund Portal Registration Link: अगर आपके पैसे सहारा ग्रुप इन 4 सहकारी समितियों में फंसे है तो यहां रिफंड के लिए जरूरी डाक्यमेंट और तरीके देख सकते हैं.
CRCS Sahara Refund Portal Registration Link News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मंगलवार 18 जुलाई को सहारा रिफंड से जुड़ा एक वेबसाइट लॉन्च किया. इस पोर्टल का मकसद सहारा ग्रुप में फंसे पैसे वापस लौटाने से है. इस वेबसाइट सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS Sahara Refund Portal) की वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जमाकर्ताओं को दावा करने होंगे. सहारा ग्रुप में फंसे अपने पैसे पाने के लिए जमाकर्ताओं को जरूरी डिटेल की मदद से रजिस्ट्रेशन करने होंगे. लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कौन जमाकर्ता यानी डिपॉजिटर पैसे रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं. इन्हीं सब सवालों के जवाब यहां देख सकते हैं.
सहारा ग्रुप में फंसे पैसे वापस पाने के लिए जमाकर्ताओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. वे हाल ही में लॉन्च पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं. इसके लिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस या चार्ज नहीं ली जा रही है.
कौन कर सकता है रिफंड के लिए आवेदन
जिन डिपॉजिटर के पैसे सहारा के इन चारों सहकारी समितियों में जमा है वे रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं. ये सभी जमाकर्ता ऑनलाइन माध्यम से सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल (CRCS Sahara Refund Portal) की वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. बता दें कि इन 4 सहकारी समितियों में लगभग 2.5 करोड़ जमाकर्ताओं के 30,000 रुपये तक जमा हैं.
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Sahara Credit Cooperative Society Limited)
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड (Saharayan Universal Multipurpose Society Limited)
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Hamara India Credit Cooperative Society Limited)
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (Stars Multipurpose Cooperative Society Limited)
जिन जमाकर्ताओं के पैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 22 मार्च 2022 से पहले के जमा हैं वे रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं. वहीं 29 मार्च 2023 के पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में जमा किए डिपॉजिटर पोर्टल पर जाकर अपने पैसे रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं.
जमाकर्ताओं की पहचान वेरीफाई करने के लिए उनके आधार कार्ड का किया जाएगा. सहारा की ये चारों सहकारी समितियां जमाकर्ताओं के क्लेम और उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किए गए डाक्यूमेंट वेरीफाई करेंगी. सहारा रिफंड पोर्टल के मुताबिक जमाकर्ताओं के पैसे ऑनलाइन क्लेम करने के 45 दिन के भीतर उनके बैंक खाते में भेजे जाने की बात कही गई है और इसकी समय-समय पर स्टेटस की जानकारी जमाकर्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी.
रिफंड क्लेम करने के लिए इन डाक्यूमेंट की होगी जरूरत
- रिफंड का दावा करने के लिए जमाकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए.
- मंबेरशिप नंबर
- डिपॉजिट एकाउंट नंबर
- आधार लिंक मोबाइल नंबर. आधार से मोबाइल नंबर लिंक रहना अनिवार्य है.
- डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक
- पैन कार्ड. जमाकर्ता की तरफ से 50000 रुपये से अधिक की राशि क्लेम किए जाने पर पैन की जरूरत होगी.
अहम बात ये है कि आधार के अलावा बैंक एकाउंट से भी मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए. ऐसा न होने की स्थिति में रिफंड के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा.
ऐेसे कर सकेंगे रिफंड के लिए अप्लाई
- सबसे पहले CRCS Sahara Refund की आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं
- अब होम पेज पर नजर आ रहे "Depositor Login" पर क्लिक करें
- अब आधार नंबर के अंतिम चार अंक और आधार से लिंक मोबाइल नंबर भरें.
- अब "Get OTP" पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर पर मिले ओटीपी को भरें.
- ओटीपी वेरीफाई होने जाने के बाद "Depositor Login" पेज पर लॉगइन करें और जरूरी डाक्यूमेंट की मदद से रिफंड क्लेम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करें.
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केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मुताबिक शुरूआत में हर एक जमाकर्ता को 10 हजार रुपये लौटाए जाएंगे. सहारा पोर्टल के जरिए इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं. सराहा ग्रुप के 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को 45 दिन के भीतर ये पैसे रिफंड किए जाने हैं. अमित शाह ने कहा कि CRCS-Sahara Refund Portal पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC जमाकर्ताओं की मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देने में सक्षम होगा. सरकार ने इस साल 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा.