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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का रीयल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया. (Image: IE)
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Big News for Amrapali home buyers: आम्रपाली ग्रुप के होम बॉयर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को आम्रपाली के नोएडा और ग्रेटर नोएडा अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरा करने और उन्हें होम बॉयर्स को सुपुर्द करने का आदेश दिया है. दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट नेे आम्रपाली और उसके निदेशकों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने ग्रुप की सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने और सीएमडी अनिल शर्मा समेत अन्य निदेशकों के खिलाफ मनी लाॅन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने का आदेश ED को दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आम्रपाली के उन हजारों घर खरीदारों को राहत की खबर है, जिन्हें की फ्लैट की रकम चुकाने के बावजूद घर नहीं मिल पाया है. ये बायर्स बीते कई साल से फ्लैट के लिए कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं.
आम्रपाली का RERA रजिस्ट्रेशन रद्द
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि आम्रपाली ग्रुप की सभी कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आम्रपाली का रीयल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) का रजिस्ट्रेशन कैंसल किया जाता है. शीर्ष अदालत ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों से आम्रपाली की संपत्तियों के लिए मिले पट्टे भी रद्द कर दिए.
आम्रपाली CMD के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को यह आदेश दिया कि वह होम बॉयर्स के फंड डायवर्ट करने के मामले में ग्रुप के खिलाफ विस्तृत जांच करे. साथ ही, ईडी आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा और अन्य निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज करेगा.
बता दें, शीर्ष कोर्ट के इस फैसले से आम्रपाल के तमाम प्रोजेक्ट्स में 42 हजार से ज्यादा होम बॉयर्स को बड़ी राहत मिली है. बता दें, जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीते 10 मई को हुई सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. शीर्ष कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया. फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य निदेशक जेल में बंद हैं.