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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि अब राजधानी की सड़कों पर अगर किसी ने प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया या गाड़ी में लगा साइलेंसर मोडिफाई कराया हुआ है तो कार्रवाई होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा. (Image- Delhi Traffic Police)
दिल्ली में सड़कों पर चल रहे हैं अपने हॉर्न और साइलेंसर को लेकर सावधान रहें, नहीं तो जुर्माना भरना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि अब राजधानी की सड़कों पर अगर किसी ने प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल किया या गाड़ी में लगा साइलेंसर मोडिफाई कराया हुआ है तो कार्रवाई होगी और जुर्माना भरना पड़ेगा.
इसके अलावा जरूरत न होने पर भी हॉर्न बजाते रहने पर पेनाल्टी लगेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी लोगों को दी है. बता दें कि इन सब मामलों में कार्रवाई का प्रावधान पहले से ही है लेकिन अब इसे लेकर सख्ती बरती जा रही है और आज शनिवार 20 अगस्त से अगर ऐसा कुछ करते गाड़ी चालक पाए गए तो तुरंत कार्रवाई होगी.
दिल्ली में चला रहे हैं गाड़ी तो सावधान, आज से हॉर्न और साइलेंसर को लेकर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती
DelhiMeinShorNahi हैशटैग के साथ ट्वीट
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल और गाड़ी में मोडिफाइड साइलेंसर पर पेनाल्टी लगाए जाने का ट्वीट के जरिए ऐलान किया है. इस ट्वीट में ट्रैफिक पुलिस ने #DelhiMeinShorNahi हैशटैग का इस्तेमाल किया है.
Starting today, #DelhiTrafficPolice shall be penalising those who use pressure horns and modified silencers in their vehicles.#DelhiMeinShorNahipic.twitter.com/5z7ZrYaCat
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) August 20, 2022
जुर्माने का क्या है प्रावधान
मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत किसी बाइक, कार या अन्य किसी व्हीकल में अगर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल होता है तो इस पर जुर्माना लगेगा. मोटर व्हीकल्स एक्ट के रूल 39/192 के तहत प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा अगर किसी प्रतिबंधित या शांत एरिया में इस हॉर्न को बार-बार बजा रहे हैं तो 2 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.
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