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लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अब आम लोग भी देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही, इस वेबसाइट पर करना होगा लॉगिन

27 सितंबर यानी आज से आम लोग अपने घरों में बैठकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई की कार्यवाही को देख और सुन सकेंगे.

27 सितंबर यानी आज से आम लोग अपने घरों में बैठकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में होने वाली सुनवाई की कार्यवाही को देख और सुन सकेंगे.

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FE Hindi Desk
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शुरुआत में सिर्फ संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी.

भारतीय न्यायिक व्यवस्था के लिए आज यानी 27 सितंबर का दिन बहुत ही खास है. आज से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरु कर दी है. अब आम लोग अपने घरों में बैठकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की कार्यवाही को देख और सुन सकेंगे. हालांकि अभी सिर्फ संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी.

सिर्फ संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग

आज से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष दायर उन याचिकाओं की सुनवाई के बारे में आम लोग भी जान पाएंगे, जिन्हें संविधान के विरुद्ध बताया जाता है. संविधान पीठ इन दिनों आर्थिक रुप से कमजोर सवर्णों को दिये जाने वाले 10 प्रतिशत के आरक्षण, शिवसेना के सियासी विवाद, केन्द्र और दिल्ली सरकार में टकराव, NRC-CAA जैसे अहम मामलों की सुनवाई कर रही है.

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CJI की अध्यक्षता वाली फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही इन मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया था. CJI यू यू ललित की अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में इसका फैसला लिया गया. इसके लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://webcast.gov.in/scindia/ पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप कोर्ट में होने वाली सुनवाई की कार्यवाही को देख और सुन सकेंगे.

सबसे पहले ट्रायल के तौर पर 26 अगस्त को हुई थी लाइव स्ट्रीमिंग

लाइव स्ट्रीमिंग से पहले ट्रायल के तौर पर 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वेबकास्ट पोर्टल के जरिए पूर्व CJI एन वी रमण की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी. लाइव स्ट्रीमिंग के फैसले से जहां लॉ की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को तो फायदा होगा ही, साथ ही उन लोगों को भी फायदा होगा जो कोर्ट की कार्रवाई में दिलचस्पी रखते हैं. इसके साथ ही मामलों को लेकर होने वाले मीडिया ट्रायल और अटकलों पर फुल स्टॉप लग जाएगा.

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साल 2018 में 26 सितंबर को लॉ के एक स्टूडेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक व राष्ट्रीय हितों से जुड़ी याचिकाओं पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की परमिशन दी थी.

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