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बेनामी कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिछली तारीख से लागू नहीं होगा 2016 का संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम की धारा 3 को असंवैधानिक घोषित किया. 1 नवंबर 2016 से पुराने मामलों में लागू नहीं होगा ये संशोधन.

सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम की धारा 3 को असंवैधानिक घोषित किया. 1 नवंबर 2016 से पुराने मामलों में लागू नहीं होगा ये संशोधन.

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FE Hindi Desk
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Supreme Court

PMLA review petition: SC's big decision

बेनामी कानून मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम की धारा 3 (2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बेनामी संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने पर 3 साल की सजा नहीं होगी. इसका मतलब है कि अब दोषी ठहराए जाने के बावजूद जेल नहीं जाना होगा. हालांकि, यह संशोधन 1 नवंबर 2016 से पुराने मामलों में लागू नहीं होगा.

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1 नवंबर 2016 से पुराने मामलों में नहीं होगा लागू

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह संशोधन 1 नवंबर 2016 से पुराने मामलों में लागू नहीं होगा. बेनामी अधिनियम में 2016 में हुए संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है.

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क्या है सेक्शन 3 में

अधिनियम की सेक्शन 3, जिसे अदालत ने "असंवैधानिक" करार दिया है का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बेनामी ट्रांजेक्शन में प्रवेश करता है, उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है. भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर एक याचिका के बाद यह फैसला सुनाया है.

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