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Income Tax Return : एक असेसमेंट इयर में सिर्फ एक बार अपडेट होगा ITR, बकाया टैक्स पर लगेगा इतना अतिरिक्त चार्ज

Budget 2022 में ITR को दो साल तक अपडेट करने की दी गई है छूट, लेकिन बकाया टैक्स पर ब्याज के अलावा भी देनी होगी अतिरिक्त रकम

Budget 2022 में ITR को दो साल तक अपडेट करने की दी गई है छूट, लेकिन बकाया टैक्स पर ब्याज के अलावा भी देनी होगी अतिरिक्त रकम

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PTI
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Taxpayers can update ITRs only once in an assessment year: official

टैक्सपेयर्स को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न (ITR) को अपडेट करने की अनुमति होगी.

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर है. टैक्सपेयर्स को एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने आयकर रिटर्न (ITR) को अपडेट करने की अनुमति होगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जे बी महापात्र ने बुधवार को यह जानकारी दी. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापात्र ने कहा कि इस प्रावधान का मकसद उन लोगों को रिटर्न दाखिल करने का अवसर देना है जो किसी वाजिब कारण से ऐसा नहीं कर पाए हैं. महापात्र ने कहा, ‘‘ऐसे करदाता एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट कर सकेंगे.’’

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बकाया टैक्स पर लगेगा इतना अतिरिक्त चार्ज

बजट 2022-23 में ऐसे करदाताओं को ITR दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई ब्योरा छूट गया है. दो साल के अंदर किसी भी तरह की गलती को सुधारा जा सकता है. अगर अपडेटेड आईटीआर 12 माह के भीतर दाखिल किया जाता है, तो बकाया कर और ब्याज पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा. अगर इसे 12 माह बाद दाखिल किया जाता है, तो भुगतान बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा. लेकिन इसे संबंधित आकलन वर्ष के 24 माह के भीतर ही दाखिल करना होगा.

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अतिरिक्त करों का भुगतान नहीं करने पर रिटर्न हो जाएगा अमान्य

हालांकि, किसी आकलन वर्ष के लिए यदि नोटिस जारी कर प्रॉसीक्यूशन की कार्रवाई शुरू की गई है, तो करदाता को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही, अगर कोई करदाता अपडेटेड रिटर्न दाखिल करता है और अतिरिक्त करों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे में रिटर्न अमान्य हो जाएगा.

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