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रिलैक्स! PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन आगे बढ़ी, अब 31 मार्च 2020 तक है वक्त

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की 31 दिसंबर 2019 की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की 31 दिसंबर 2019 की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है.

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The due date for linking of PAN with Aadhaar has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020

The due date for linking of PAN with Aadhaar has been extended from 31st December, 2019 to 31st March, 2020

PAN-Aadhaar Linking: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अभी तक यह डेडलाइन 31 दिसंबर 2019 थी लेकिन अब पैन-आधार को 31 मार्च 2020 तक लिंक कराने का वक्त रहेगा. यह लिंकिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के सब सेक्शन 2 के तहत उल्लिखित है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है.

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कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने रिमाइंडर जारी किया था कि नागरिक 31 दिसंबर से पहले जल्द से जल्द PAN को आधार से लिंक करा लें. इससे पहले PAN को आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दिया गया. अब इस तारीख को फिर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है.

नहीं कराया लिंक तो क्या होगा

आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा.

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