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महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री नहीं होने का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का दावा झूठा, तुषार गांधी ने दिया जवाब

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में ये हैरान करने वाला दावा किया कि महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री नहीं थी. महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने मनोज सिन्हा के इस दावे को झूठा करार देते हुए बताया है कि बापू ने लंदन के लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की थी.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में ये हैरान करने वाला दावा किया कि महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री नहीं थी. महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने मनोज सिन्हा के इस दावे को झूठा करार देते हुए बताया है कि बापू ने लंदन के लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की थी.

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FE Hindi Desk
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महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी. (IE File)

Tushar Gandhi rubbishes Manoj Sinha’s claim that Mahatma didn’t have a single university degree: महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के परपोते तुषार गांधी (Tushar Gandhi) ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha) के इस दावे को खारिज किया है कि राष्ट्रपिता के पास एक भी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं थी. तुषार गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि महात्मा गांधी यानी एम. के. गांधी ने दो जगह से 10वीं की परीक्षा पास की. उन्होंने अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से 10वीं की. राष्ट्रपिता गांधी ने लंदन में 10वीं के समकक्ष ब्रिटिश मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण की. उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से संबद्ध विधि महाविद्यालय ‘इनर टेंपल’ से कानून की डिग्री के लिए पढ़ाई की और परीक्षा उत्तीर्ण की. इसके अलावा उन्होंने लातिन और फ्रेंच में दो डिप्लोमा प्राप्त किए.

मनोज सिन्हा के दावों को खारिज कर तुषार गांधी ने दिया जवाब

तुषार गांधी ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मैंने बापू की आत्मकथा की एक प्रति राजभवन जम्मू को इस उम्मीद के साथ भेजी है कि यदि उपराज्यपाल इसे पढ़ सकें तो इससे उनकी स्वयं की जानकारी बढ़ेगी.

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तुषार गांधी ने कहा कि जो लोग हमें नसीहत दे रहे हैं कि मैं जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा चलाऊं. उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराज्यपाल अपने पद शक्तियों और कर्तव्यों के उपयोग और प्रदर्शन के लिए या उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है.

भारत के संविधान का भाग XIX के तहत पद पर आसीन रहने के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी.

मनोज सिन्हा ने बापू की शैक्षिक योग्यता पर उठाए थे सवाल

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरूवार को आईटीएम ग्वालियर में डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यान (Dr Ram Manohar Lohia Memorial Lecture at ITM Gwalior) में भाषण देते हुए महात्मा गांधी की शैक्षिक योग्यता पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी. हम में से कई लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी के पास कानून की डिग्री थी. नहीं, ऐसा नहीं था. उनके पास केवल हाई स्कूल का एक डिप्लोमा था. उन्होंने वकालत करने के लिए अर्हता प्राप्त की थी और उनके पास कानून की डिग्री नहीं थी.

Mahatma Gandhi