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22 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि अगर किसी कर्मी को 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरा बच्चा होता है तो वे नौकरी के योग्य नहीं होंगे. (File Photo)
Two Child Policy in Indian State: भारत के एक राज्य में दो से अधिक बच्चे होने के चलते करीब 1 हजार सरकारी शिक्षकों व अन्य कर्मियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. विदिशा शहर के डीईओ एकए मोडगिल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि भोपाल जिले में दो से अधिक बच्चे वाले सरकारी कर्मियों को नोटिस भेजा गया है. उनमें से की लोगों ने जवाब भेजा है कि उनके नियुक्ति पत्र में इसे लेकर किसी नियम का उल्लेख नहीं था. इसके अलावा कुछ लोगों ने जवाब दिया कि उनके पास पहले से ही तीन बच्चे थे.
करीब 22 साल पहले बना था नियम
डीईओ ने बताया कि करीब 22 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था कि अगर किसी कर्मी को 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरा बच्चा होता है तो वे नौकरी के योग्य नहीं होंगे. 26 जनवरी 2001 के बाद सभी नियुक्त पत्र में इस नियम का उल्लेख किया गया है. शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रशासन ने कर्मियों को इस नियम के बारे में जानकारी नहीं दी.
इस वजह से अब मामला आया सामने
डीईओ ने कहा कि हाल में विधानसभा में एक विधायक ने कहा कि 22 साल पहले जो प्रावधान जारी किए गए थे, उसके तहत किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस पर फिर जानकारी जुटाना शुरू किया गया और जांच में सामने आया कि करीब 1 हजार शिक्षक और कर्मी ऐसे हैं, जिनके तीन या इससे अधिक बच्चे हैं. इन सभी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. इस पर प्रतिक्रिया करते हुए एक सरकारी शिक्षक मोहन सिंह कुशवाहा ने कहा कि वे सभी अब आशंका से घबराए हुए हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि जिनकी नियुक्ति पत्र में इस नियम का उल्लेख था, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
(Input: PTI)