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देश में अब लड़कियों की शादी की कानूनन उम्र 18 से बढ़ कर 21 वर्ष हो जाएगी
देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 साल हो जाएगी. यूनियन कैबिनेट ने इस संबंध में लड़कियों के शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लड़कियों के लिए शादी की उम्र लड़कों के बराबर यानी 21 साल करने का वादा किया था.
बाल विवाह प्रतिबंध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में होगा संशोधन
इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से छापी अपनी खबर में कहा है कि सरकार इसके लिए बाल विवाह प्रतिबंध कानून 2006 में एक संशोधन करेगी. इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 जैसे पर्सनल कानून में भी संशोधन किया जाएगा.बुधवार के प्रस्ताव को मिली मंजूरी का आधार नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिश है. यह सिफारिश जया जेटली की अध्यक्षता वाली एक टास्कफोर्स ने की थी. इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 वर्ष करने को कहा गया था. यह टास्कफोर्स कम उम्र में मातृत्व, मृत्यु दर घटाने और लड़कियों में पोषण स्तर बढ़ाने की कोशिश के उपाय सुझाने के लिए बनाई गई थी.
'महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा'
जया जेटली ने कहा है कि हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5 के आंकड़ों से साफ है कि प्रजनन दर घट रही है और आबादी नियंत्रण में है. दरअसल महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने का मकसद उनका सशक्तिकरण है. उन्होंने कहा कि यह सिफारिश एक्सपर्ट्स, युवाओं खास कर लड़कियों से व्यापक सलाह-मशविरे के बाद की गई है. इसमें युवा लड़कियों से मशविरे को काफी ज्यादा अहमियत दी गई क्योंकि यह फैसला उन्हें ही सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा.