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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है.

देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है.

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Ritika Singh
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आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आगाज, किसे और कैसे मिलेगा फायदा?

Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojna: देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है. इससे कर्मचारी और रोजगार देने वाले दोनों को ही प्रोत्साहन मिलेगा. स्कीम का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर माह में किया था और आज इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट की मीटिंग के बाद श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इस स्कीम के तहत उन कर्मचारियों को कवर किया जाएगा, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच नौकरी ज्वॉइन की है. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. इस योजना पर मौजूदा वित्त वर्ष में 1584 करोड़ रुपये खर्च होंगे. वहीं 2020-2023 तक पूरी योजना अवधि के दौरान खर्च 22810 करोड़ रुपये आएगा.

दरअसल आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नई नियुक्तियां करने वाले एंप्लॉयर्स को सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी इंप्लॉइज और इंप्लॉयर्स द्वारा दो साल के लिए किए गए रिटायरमेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी PF को कवर करने के लिए होगी. PF में इंप्लॉइज द्वारा किए जाने वाले 12 फीसदी योगदान और एंप्लॉयर द्वारा किए जाने वाले 12 फीसदी योगदान यानी कुल 24 फीसदी योगदान के बराबर सब्सिडी सरकार की ओर से दो साल के लिए एंप्लॉयर्स को दी जाएगी.

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योजना के तहत सरकार 1,000 लोगों तक को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को इंप्लॉई व एंप्लॉयर दोनों की ओर से पीएफ अंशदान का भुगतान करेगी. वहीं 1,000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को प्रत्येक कर्मचारी के 12 फीसदी अंशदान का ही दो साल तक भुगतान करेगी.

एंप्लॉयर्स के लिए यह शर्त

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत EPFO में रजिस्टर ऐसा हर एंप्लॉयर, जो नए इंप्लॉइज को नियुक्त कर रहा हो, सब्सिडी का पात्र होगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नए कर्मचारियों को भर्ती करना होगा, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम पांच नई भर्ती करनी होंगी.

किस कर्मचारी को फायदा

इस योजना के तहत EPFO में रजिस्टर संस्थान में नियुक्त होने वाला हर वह नया कर्मचारी कवर होगा, जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है. इसके अलावा 15,000 रुपये या उससे कम मासिक वेतन वाला ऐसा कोई कर्मचारी जो एक अक्टूबर 2020 से पहले ईपीएफओ से संबद्ध संस्थान में नौकरी नहीं कर रहा है, उसके पास यूएएन या ईपीएफ सदस्यता खाता नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकेगा. वहीं ईपीएफओ से जुड़ा कोई व्यक्ति जिसके पास यूएएन खाता है और 15,000 रुपये मासिक से कम वेतन पाता है, लेकिन एक मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड-19 महामारी के दौर में नौकरी चली गयी और उसके बाद ईपीएफओ से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की हो, वह भी योजना का लाभ उठा सकेगा.

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