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Unlock 5 Guidelines: 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमाहॉल, थिएटर; स्कूल फिर से खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर

कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक कड़ा लॉकडाउन लागू रहेगा.

कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक कड़ा लॉकडाउन लागू रहेगा.

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FE Online
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Unlock 5 guidelines: Government of India issued new guidelines for re-opening of cinema halls, multiplexes, entertainment parks, lockdown, ministry of home affairs, covid19

Image: ANI

Unlock 5 Guidelines: गृह मंत्रालय ने देश में अनलॉक के 5वें चरण (Unlock 5.0) के लिए नए दिशानिर्देशों को जारी कर दिया है. इसके चलते देश में कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में और अधिक गतिविधियां हो सकेंगी. कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक कड़ा लॉकडाउन लागू रहेगा. अनलॉक 5 की गाइडलाइंस 1 अक्टूबर 2020 से प्रभाव में आ रही हैं. कंटेनमेंट जोन्स के बाहर की जा सकने वाली गतिविधियों को लेकर गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश इस तरह हैं...

  • सिनेमाहॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी तक सीटिंग क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे.
  • स्पोर्ट्स के लोगों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्विमिंग पूल के साथ एंटरटेनमेंट पार्क भी 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे.
  • राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें कंटेनमेंट जोन्स के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब-डिवीजन/शहर/गांव स्तर पर) केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना लागू नहीं करेंगी.
  • राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान और व्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
  • बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबीशंस 15 अक्टूबर 2020 से खुल सकेंगी.
  • गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्राप्त अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अलावा अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी.
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देश में 100 लोगों तक की मौजूदगी वाले सोशल/एकेडमिक/स्पोर्ट्स/एंटरटेनमेंट/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक समारोह व अन्य सभाओं को पहले से अनुमति है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन्स में आयोजित नहीं हो सकेंगे. 100 से अधिक व्यक्तियों वाली ऐसी सभाओं को राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा 15 अक्टूबर के बाद से मंजूरी दी जा सकती है. इसके लिए बंद जगह पर हॉल कैपेसिटी के केवल 50 फीसदी तक को ही अनुमति होगी ओर अ​धिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे. फेस मासक, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवॉश/सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.

स्कूल, कोचिंग संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थानों को लेकर ​निर्देश

स्कूल और कोचिंग संस्थानों को दोबारा खोले जाने को लेकर केन्द्र सरकार ने कहा है कि इसके लिए राज्य सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वे 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकते हैं. हालांकि इसके लिए बच्चों के अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी. स्कूल/संस्थानों के प्रबंधन से भी सलाह मशविरा किया जाएगा. ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी. अगर कोई छात्र स्कूल आने के बजाय घर से ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.  छात्र अपने माता-पिता की लिखित मंजूरी के बाद ही स्कूल/संस्थान आ सकते हैं. जो स्कूल खुलेंगे, उनमें राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (SOPs) का पालन किया जाएगा.

कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने की टाइमिंग को लेकर उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा कर फैसला ले सकते हैं.  उच्च शिक्षा संस्थानों को केवल रिसर्च स्कॉलर्स यानी पीएचडी करने वालों और लैब/एक्सपेरिमेंट की जरूरत वाली साइंस व टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए 15 अक्टूबर से खोला जा सकेगा.

फिर से शुरू हो रही इन सभी गतिविधियों को लेकर जल्द ही सरकार के विभिन्न विभाग एसओपी जारी करेंगे.