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New Rules: पिछले महीने 24 अगस्त को NPCI ने इस बदलाव से जुड़ी जानकारी एक सर्कुलर के जरिए दी थी. (Image: PTI)
UPI Users can pay taxes up to Rs 5 lakh in single transaction: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई में आज से अहम बदलाव हुआ है. इस बदलाव के कारण अब यूपीआई यूजर 5 लाख रुपये तक टैक्स एक बार में भर सकते हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ओर ये बदलाव किया गया है.
लोगों के बीच यूपीआई एक पसंदीदा डिजिटल पेमेंट विकल्प के रूप में उभर रहा है. तेजी से बढ़ रहे चलन को देखते हुए NPCI ने पिछले महीने यूपीआई में बदलाव करने का फैसला किया था. 24 अगस्त को जारी एक सर्कुलर में NPCI ने बताया था कि कुछ विशेष केटेगरी वाले खर्चों के लिए यूपीआई में पेमेंट लिमिट बढ़ाने की जरूरत है. अपने सर्कुलर में NPCI ने विशेष केटेगरी के तहत आने वाले संस्थाओं के लिए यूपीआई के जरिए सिंगल पेमेंट लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की बात कही थी.एनपीसीआई ने बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, यूपीआई ऐप जैसे सभी संस्थाओं को 15 सितंबर, 2024 तक टैक्स जमा करने के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाए जाने से जुड़े बदलाव को अपनाने को कहा था. सोमवार 16 सितंबर या आज से ये बदलाव देश में लागू होने थे. जो अब हो चुके हैं.
कैटेगरी वाले पेमेंट के लिए नए नियम आज से लागू
यूपीआई के जरिए एक बार में 5 लाख रुपये पेमेंट लिमिट टैक्स के अलावा हॉस्पिटल और एजुकेशन से जुड़े खर्चों, आईपीओ और RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम पर भी लागू है.
इससे पहले, यूपीआई के जरिए पेमेंट की लिमिट आमतौर 1 लाख रुपये देखने को मिलती रही. कुल मामलों में ये लिमिट 2 लाख भी थी. बता दें कि बैंकों के पास भी UPI पेमेंट लिमिट तय करने का अधिकार है. यानी कोई UPI ऐप के जरिए कितनी रकम का लेन-देन कर सकता है, यह उसके बैंक और उसके द्वारा उपयोग किए जा रहे UPI ऐप द्वारा निर्धारित विशिष्ट सीमाओं पर निर्भर करता है. बैंक डेली बेसिस पर भी UPI लेनदेन की लिमिट तय कर सकते हैं. ऐसे में, आप UPI ऐप के जरिए कितने पैसे का लेनदेन पूरे एक दिन में कर सकते हैं. यह आपके बैंक और आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे UPI ऐप पर निर्भर करेगा. नए नियम के लागू होने से लोगों के टैक्स भुगतान, हास्पिटल और शिक्षा से जुड़े खर्च, आईपीओ व आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम जैसे कैटेगरी के पेमेंट में सहूलियत होगी.