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घरेलू उड़ानों पर हवाई किराये की ऊपरी और निचली सीमा 24 नवंबर के बाद तीन महीने तक और लागू रहेगी.
घरेलू उड़ानों पर हवाई किराये की ऊपरी और निचली सीमा 24 नवंबर के बाद तीन महीने तक और लागू रहेगी. नागर विमानन (सिविल एविएशन) मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने सबसे पहले 21 मई को सात बैंड के जरिए हवाई किराये की ऊपरी और निचली सीमा 24 अगस्त के तक के लिए लागू की थी. इसका वर्गीकरण सफर के समय के हिसाब से किया गया था. बाद में इसे बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया था. पुरी ने कहा कि अनुसूचित घरेलू उड़ानें इस साल के आखिर तक कोविड-19 के पहले के स्तर पर पहुंच जाएंगी.
उसके बाद उन्हें किराये की सीमा को हटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी. पुरी ने कहा कि अभी वे इसे तीन महीने के लिए बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस साल के आखिर तक अगर उन्हें स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखेगा और वे कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच रहे होंगे, ऐसे में अगर नागर विमानन मंत्रालय के उनके सहयोगी चाहेंगे कि इसे पूरे तीन महीने तक लागू नहीं किया जाए, तो निश्चित रूप में उन्हें इसे हटाने में हिचकिचाहट नहीं होगी.
कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ान सेवाएं 25 मई को करीब दो महीने के अंतराल के बाद फिर शुरू हुई थी. नगर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 21 मई को टिकटों के लिए यात्रा के समय के आधार पर ऊपरी और निचली सीमा के साथ सात बैंड का एलान किया था.
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सात बैंड की डिटेल
इसमें पहले बैंड में वे उड़ानें शामिल हैं जिनकी अवधि 40 मिनट से कम है. पहले बैंड के लिए हवाई किराये की ऊपरी और निचली सीमा क्रमश: 6,000 रुपये और 2,000 रुपये है. इसके बाद के बैंड के लिए उड़ान की अवधि 40-60 मिनट, 60-90 मिनट, 90-120 मिनट, 120-150 मिनट, 150-180 मिनट और 180-210 मिनट है. इन बैंड के लिए निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: इस तरह है: 2,500 रु-7,500 रु; 3,000 रु-9,000 रु; 3,500 रु- 10,000 रु; 4,500 रु-13,000 रु; 5,500 रु- 15,700 रु और 6,500 रु- 18,600 रु है. DGCA ने यह जानकारी दी है.