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Representational Imageउत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक अभियान चलाकर राशन कार्ड (Ration Card) के नए आवेदकों के कार्ड जल्दी बनाए जाएं और उन्हें तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए. सामान्य प्रक्रिया के तहत नया राशन कार्ड बनने के बाद उस कार्ड धारक को करीब दो महीने के बाद पहली बार खाद्यान्न उपलब्ध होता है. लेकिन मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी जरूरतमंदों को राशन तुरंत उपलब्ध कराया जाए और सुनिश्चित किया जाए की कोई भूखा न सोए.
अनलॉक 1.0 की बुधवार को समीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि खाद्यान्न का सुचारू वितरण सुनिश्चित किया जाए. किसी भी सूरत में घटतौली अथवा अन्य कोई अनियमितता न हो. यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार कर उसे एक सप्ताह में लागू किया जाए.
यूपी में कैसे बनवाएं राशन कार्ड
राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है. इसलिए हर राज्य में राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने की प्रॉसेस अलग-अलग है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो आवेदनकर्ता जन सुविधा केन्द्र पर जाकर राशन कार्ड बनवाने का आवेदन कर सकता है. जन सुविधा केन्द्र इसके लिए सारी डिटेल्स ऑनलाइन भर देते हैं और बदले में आवेदनकर्ता को एक स्लिप देते हैं. वह स्लिप आवेदनकर्ता को तहसील में मौजूद खाद्य आपूर्ति अधिकारी को देनी होती है. इसके बाद वह प्रॉसेस को आगे बढ़ाता है. राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को फीस का भुगतान भी करना होता है, जो अलग-अलग राज्य व क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग है.
इसके अलावा, नया राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म http://fcs.up.gov.in/Important/formdownload.aspx# से डाउनलोड किया जा सकता है. और इसमें सभी जरूरी जानकारियां भरकर व्यक्ति तहसील में संबंधित अधिकारी को दे सकता है.
आवदेन होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है. अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है. सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है, जिसके बारे में अपने क्षेत्र के राशन डीलर से पता किया जा सकता है. आम तौर पर इस प्रक्रिया में 30 दिन का वक्त लगता है.अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आवेदनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
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चाहिए होंगे ये दस्तावेज
राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज भी लगेंगे.
पात्रता शर्तें
- राशन कार्ड बनवाने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
- जिसके नाम पर राशन कार्ड बन रहा है, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है.
- एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है.
- राशन कार्ड में जिन सदस्यों को शामिल किया जा रहा है, उनका परिवार के मुखिया से नजदीकी संबंध होना जरूरी है.
- परिवार के किसी भी सदस्य का उससे पहले से कोई भी राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए.
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