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Varanasi Court Order: ज्ञानवापी केस में हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला, मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज, अगली सुनवाई 22 सितंबर को

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लायक है.

वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई के लायक है.

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FE Hindi Desk
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Varanasi Court Order: ज्ञानवापी केस में हिंदू याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला, मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज, अगली सुनवाई 22 सितंबर को

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने आज यानी सोमवार को अहम आदेश दिया है. वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय (Varanasi District and Sessions Court) ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए हिंदू याचिकाकर्ताओं की अर्जी को सुनवाई के लायक बताया है. ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर याचिका में हिंदू याचिकाकर्ताओं का केस खारिज करने की मांग की गई थी. लेकिन कोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की इस अर्जी को रद्द कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा है कि वे जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

पांच हिंदू महिलाओं ने अदालत में याचिका दायर करके मांग की थी कि उन्हें मस्जिद परिसर की बाहरी दीवार के पास माता श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा करने की इजाजत दी जाए. हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी की अर्जी में कोई मेरिट नहीं है. जिला जज ए के विश्वेश्वर के इस फैसले के बाद अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई का रास्ता खुल गया है.

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20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए केस को वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) से ट्रांसफर करके जिला जज की कोर्ट में सुनवाई का आदेश दिया था. जिसके बाद जून में जिला जज एके विश्वेश ने मामले की सुनवाई शुरू की थी. उन्होंने पिछले महीने पांच हिंदू महिलाओं की याचिका को बहाल रखने या खारिज करने के बारे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में कहा था कि वह इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी थी.

इस बीच, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा है कि पूरे वाराणसी में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने-अपने इलाकों में धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करें ताकि शांति बनी रहे. कोर्ट के आदेश से पहले प्रशासन ने आज सुबह से ही पूरे वाराणसी शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए थे.

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हिंदू याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के स्थान पर बनाई गई है, जबकि मस्जिद कमेटी का कहना है कि इसे वक्फ की जमीन पर बनाया गया था. कमेटी का यह भी कहना है कि उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम (Places of Worship Act 1991) के तहत मस्जिद के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. संसद में पारित इस एक्ट के जरिए देश में मौजूद किसी भी उपासना स्थल की स्थिति को उसी स्थिति में बनाए रखने की बात कही गई है, जो देश की आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को थी.

Gyanvapi Masjid Case Varanasi Court