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दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में दावा, विनोद तोमर देता था बृजभूषण सिंह का साथ, अकेले में महिला पहलवानों से मुलाकात का करता था इंतजाम

Brij Bhushan Singh Case: दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम आया सामने.

Brij Bhushan Singh Case: दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम आया सामने.

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FE Hindi Desk
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Brij Bhushan Singh Case: महिला पहलवानों द्वारा दायर किये गए 6 शिकायतों में से दो में तोमर भी सह-अभियुक्त हैं.

Brij Bhushan Singh Case: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के सहायक सचिव विनोद तोमर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ तोमर के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया है. चार्जशीट के मुताबिक़ विनोद तोमर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का कई तरह से मदद करते थे. महिला पहलवानों द्वारा दायर किये गए 6 शिकायतों में से दो में तोमर भी सह-अभियुक्त हैं. आरोप पत्र के अनुसार तोमर यह सुनिश्चित करते थे कि जब महिला रेसलर बृजभूषण से मिलने जाए तो उनके साथ और कोई न हो और वह अकेली हों. दो दशकों से अधिक समय से डब्ल्यूएफआई से जुड़े रहे तोमर पर आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 109 (उकसाने), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत आरोप लगाए गए हैं. उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की है. 

चार्जशीट में ये लगा है आरोप 

द इंडियन एक्सप्रेस ने चार्जशीट का हवाला देते हुए बताया है कि पूछताछ के दौरान, तोमर ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से "पूरी तरह से इनकार किया है.” पहलवानों में से एक की शिकायत का जिक्र करते हुए आरोप पत्र में कहा गया है, “शिकायतकर्ता (धारा 161 और 164 के तहत बयान) ने आरोप लगाया है कि जब वह अपने पति के साथ दिल्ली में डब्ल्यूएफआई के कार्यालय में बृज भूषण शरण सिंह से मिलने गई थी तो आरोपी विनोद तोमर ने केवल पीड़िता को ही कार्यालय में प्रवेश करने दिया... और जानबूझकर उसके पति को कार्यालय के अंदर नहीं जाने दिया... उसी दिन बृज भूषण ने उसके साथ छेड़छाड़ की…” कथित तौर पर दोनों घटनाएं 2017 में हुईं.

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2022 की ये घटना 

2022 में इसी तरह की एक घटना में तोमर ने कथित तौर पर एक अन्य शिकायतकर्ता के कोच को बाहर इंतजार करने के लिए कहा था, जब पहलवान को सिंह से उनके कार्यालय में मिलने के लिए कहा गया था. आरोप पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने धारा 164 के तहत अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि विनोद तोमर आरोपी बृज भूषण के चैंबर के अंदर गया और उसके बाद पीड़िता को अकेले चैंबर के अंदर जाने के लिए कहा और जानबूझकर कोच को अंदर जाने से रोक दिया और दरवाजा बंद कर दिया. जब पीड़िता आरोपी बृज भूषण के चैंबर के अंदर अकेली थी, तो आरोपी ने यौन संबंध बनाने की मांग की"

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