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Vivad se Vishwas: प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है.
Vivad se Vishwas: प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना 'विवाद से विश्वास' के तहत भुगतान करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत अब 31 मार्च 2021 तक भुगतान कर सकते हैं. यह तीसरी बार है जब सरकार ने योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ायी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा 31 दिसंबर, 2020 तक करने की जरूरत होगी. हालांकि, उस घोषणा के संदर्भ में भुगतान अब 31 मार्च, 2021 तक किया जा सकेगा. इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देने की जरूरत नहीं होगी.
क्या है इसका मकसद
'विवाद से विश्वास' योजना का मकसद लंबित कर विवादों का समाधान करना है. तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के करीब 4.83 लाख मामले लंबित हैं. इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी. शर्त यह होगी कि वे 31 मार्च, 2021 तक इसका भुगतान कर दें.
कोई अतिरिक्त राशि नहीं देनी होगी
आधिकारिक बयान के अनुसार विवाद से विश्वास योजना के तहत मामलों के निपटान को इच्छुक करदाताओं को आगे और राहत देने के इरादे से, सरकार ने मंगलवार को बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है. हालांकि, यह भुगतान केवल की गई घोषणा के संदर्भ में किया जा सकेगा. इसमें कहा गया है, योजना के तहत घोषणा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2020 ही अधिसूचित की गयी है.
वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि यह योजना करदाताओं के लाभ और उनकी सुविधा के लिए है क्योंकि वे इसके जरिये तुंरत विवादों का समाधान कर सकते हैं. उन्हें इससे मुकदमे की लागत बचेगी. साथ ही जुर्माना, ब्याज और अभियोजन से भी उन्हें राहत मिलेगी और मौद्रिक लाभ होगा.
पहले भी बढ़ी है डेट
विवाद से विश्वास योजना 17 मार्च, 2020 को प्रभाव में आई थी. इससे पहले, करदाताओं को राहत देने के लिये योजना के तहत घोषणा करने और भुगतान की समय सीमा 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गयी थी. बाद में इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया था. पहले घोषणा और भुगतान दोनों 31 दिसंबर, 2020 तक किये जाने की जरूरत थी.
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