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कोर्ट में बृजभूषण सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, पहलवानों ने जमा किए हैं कई फोटो-वीडियो सबूत, चार्जशीट में भी जिक्र

Wrestler Protest: भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वीडियो और ऑडियो सबूत का हवाला दिया गया है.

Wrestler Protest: भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वीडियो और ऑडियो सबूत का हवाला दिया गया है.

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FE Hindi Desk
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Wrestler Protest: द इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात की जानकारी दी. (PTI)

Wrestler Protest: भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में वीडियो और ऑडियो सबूत का हवाला दिया गया है. महिला पहलवानों द्वारा की गई छह शिकायतों में से कम से कम चार में फोटो और कथित यौन उत्पीड़न के कम से कम तीन मामलों में वीडियो के रूप में सबूत जमा किए गए हैं. द इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात की जानकारी दी.

पुलिस ने दायर की है 1500 पन्ने की चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने छह महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, मारपीट और पीछा करने के मामले में गुरुवार को भाजपा बृजभूषण सिंह के खिलाफ 1,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की. इसकी सुनवाई 22 जून को होगी. पुलिस ने सिंह के खिलाफ POCSO अधिनियम मामले में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की है क्योंकि नाबालिग शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान को वापस ले लिया था. चार्जशीट छह पहलवानों और 70-80 गवाहों के बयान और तकनीकी सबूत जैसे फोटो, वीडियो और कॉल डिटेल रिकॉर्ड का संकलन है. सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने शिकायतों की पुष्टि के लिए फोटो और वीडियो साक्ष्य का हवाला दिया है.

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अदालत तय करेगी कि अपराध कितना जघन्य है!

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने चार्जशीट में प्रत्येक शिकायत का अलग से उल्लेख किया है क्योंकि छह पहलवानों ने अपनी शिकायतों में कई घटनाओं के बारे में जानकारी दी है. प्रत्येक शिकायत के लिए, हमने गवाहों, फोटो या वीडियो की पुष्टि करने का हवाला दिया है. छह शिकायतों में से, हमने चार में फोटोग्राफिक सबूत संलग्न किए हैं." उन्होंने आगे कहा, "ये मेडल सेरेमनी, ग्रुप फोटो और अन्य इवेंट्स की तस्वीरें हैं." पुलिस अधिकारी का कहना है कि शिकायतों में बताई गई कई कथित घटनाएं डब्ल्यूएफआई कार्यालय, टूर्नामेंट, शिविरों और कार्यक्रमों से हैं. हमें कुछ वीडियो भी मिले हैं जिन्हें हमने आरोपों की पुष्टि के लिए अटैच किया है. अब, अपराध और सजा की प्रकृति तय करना अदालत पर निर्भर है. हमने केवल शिकायतों से जुड़े तकनीकी सबूत जुटाए हैं.

Delhi Police