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Wrestlers Protest: पहलवान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग (PTI)
Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े पहलवानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. आज यानी बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के निमंत्रण पर उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे. खबरों में मुताबिक यह बैठक करीब 5 घंटे तक चली. दिलचस्प बात यह है कि पहलवानों के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे. बैठक से बाहर निकलने के बाद साक्षी मालिक ने मीडिया के सामने कहा कि हमें पुलिस द्वारा 15 जून तक जांच पूरी किये जाने तक अपना प्रदर्शन स्थगित करने के लिये कहा गया है. गौरतलब कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है. मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है.
बैठक की बड़ी बातें
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच बैठक करीब 5 घंटे तक चली. इस बीच पहलवानों ने कई मांग मंत्री के सामने रखें, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी भी शामिल है. हालांकि भाजपा सांसद पर पार्टी की क्या राय है इसपर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है. मीटिंग के बाद साक्षी मालिक ने कहा कि पुलिस ने 15 जून तक हमें प्रदर्शन स्थगित करने को कहा है. इसके अलावा दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ 28 मई को दायर एफआईआर भी वापिस लेगी. साक्षी मालिक ने आगे कहा कि हम आंदोलन को 15 जून तक रोक रहे हैं लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है.
28 अप्रैल को दर्ज हुआ था एफआईआर
भारत के कई बड़े पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. बृजभूषण शरण सिंह के उपर यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप है. एक नाबालिग सहित सात महिला पहलवानों ने सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद दो प्राथमिकी और छेड़छाड़ की दस शिकायतें दर्ज की थी. शिकायतें 21 अप्रैल को दर्ज की गईं और प्राथमिकी 28 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गईं. बृजभूषण ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाता है तो भी वह फांसी लगा लेंगे.
इन धाराओं के तहत दर्ज है मुकदमा
दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद पर धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) के तहत कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं. पहली प्राथमिकी में छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं और इसमें डब्ल्यूएफआई सचिव विनोद तोमर का भी नाम है. दूसरी प्राथमिकी एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर आधारित है और POCSO अधिनियम की धारा 10 को भी लागू करती है, जिसमें पांच से सात साल की कैद होती है. जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक भारत और विदेशों में हुईं.