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Delhi Yellow Alert: दिल्ली सरकार ने जारी किया येलो अलर्ट, जानें क्या हैं इसके नियम और किस तरह की होंगी पाबंदियां

Yellow Alert तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है. दिल्ली में दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है.

Yellow Alert तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है. दिल्ली में दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है.

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Yellow alert issued in Delhi; schools to shut, public transport to run at 50% seating capacity

कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियों को और सख्त किया जा रहा है.

Delhi Yellow Alert: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पाबंदियों को और सख्त किया जा रहा है. इसी कड़ी में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को कहा कि दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत प्रतिबंध लागू किए जाएंगे. इसमें ‘ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के तहत कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी. मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोगों में बीमारी के हल्के लक्षण हैं.

इसलिए जारी हुआ येलो अलर्ट

‘येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है. दिल्ली में पिछले दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है. केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मास्क पहने बिना बाजार और मॉल जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की है.

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ज्यादातर लोगों का घर में हो रहा इलाज

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल में बढ़ोतरी नहीं हुई है. अस्पतालों में बिस्तरों या आईसीयू बिस्तरों की मांग भी नहीं बढ़ी है. इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का घर पर ही इलाज हो रहा है. उन्होंने बताया कि ‘येलो’ अलर्ट के तहत पाबंदियों की लिस्ट बाद में सार्वजनिक की जाएगी.

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येलो अलर्ट के तहत होंगी ये पाबंदियां

दिल्ली में अब येलो अलर्ट के तहत पाबंदियां लागू की जाएंगी. कोविड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद किया जाएगा. इन प्रतिबंधों में शादी और अंतिम संस्कार की सभाओं में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने और दिल्ली मेट्रो व बसों में सीटों की संख्या को 50% तक कम करने समेत कई पाबंदियां शामिल हैं.

  • प्लान के अनुसार, गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित बाजारों और मॉल में दुकानों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच ऑड-ईवन फॉर्मूले के अनुसार खोलने की अनुमति दी जाएगी.
  • म्युनिसिपल जोन में 50% वेंडर के साथ साप्ताहिक बाजार की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी.
  • रेस्टोरेंट सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच खुलेंगे और इस दौरान वहां केवल 50 फीसदी लोगों को ही बैठन की अनुमति होगी. इसके अलावा, बार भी 12 बजे से रात 10 बजे के बीच 50 फीसदी लोगों की बैठने की अनुमति के साथ खुलेंगे.
  • इसके अलावा, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
  • इस दौरान, दिल्ली मेट्रो और बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी. दिल्ली सरकार कार्यालय में ग्रेड I के सभी अधिकारियों को आना है, जबकि निजी फर्मों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच 50% कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति होगी.
  • जिम और योगा सेंटर्स भी बंद रहेंगे. सामाजिक/मनोरंजन/धार्मिक/राजनीतिक/त्योहार से संबंधित सभाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. खेल परिसर, स्टेडियम (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर), मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.
  • शादी और अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी. लेकिन बैंक्वेट हॉल में शादियों का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा.
  • केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर भीड़ जारी रही और कोविड- एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन नहीं किया गया तो सरकार को मार्केट पूरी तरह बंद करना पड़ेगा.
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