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Image: Reuters
अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन (Joe Biden) यूएस कांग्रेस को एक व्यापक इमीग्रेशन बिल भेजेंगे. इस बिल में अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ अमेरिका में एंप्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स के लिए प्रति देश तय की गई ऊपरी सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव है. अगर यह पास हुआ तो अमेरिका में ऐसे हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को फायदा होगा, जो कानूनी तौर पर स्थायी निवास के लिए कई दशकों से इंतजार कर रहे हैं.
व्हाइट हाउस में कार्यभार संभालने वाले एक नए अधिकारी के मुताबिक, इस बिल को यूएस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021 नाम दिया गया है. यह इमीग्रेशन सिस्टम को आधुनिक बनाने वाला है. यह बिल परिवारों के साथ रहने, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, स्मार्ट निवेशों के साथ अन्य देशों से रिश्ते जिम्मेदारीपूर्वक मैनेज करने, सेंट्रल अमेरिका से माइग्रेशन के प्रमुख वजहों का समाधान करने को प्राथमिकता देता है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि अमेरिका, उत्पीड़न से भागने वालों की शरणस्थली बना रहे.
इमीग्रेशन चुनौतियां हल करने वाली कॉमन सेन्स अप्रोच
आगे कहा कि यूएस सिटीजनशिप एक्ट 2021 इमीग्रेशन चुनौतियों का समाधान करने वाली एक कॉमन सेन्स अप्रोच है. यह उस आबादी की नागरिकता का रोडमैप क्रिएट करता है जो अमेरिका में रहती और काम करती है. बता दें कि 1 जनवरी 2021 अनडॉक्युमेंटेड वर्कर्स के लिए कट ऑफ डेट है. अनडॉक्युमेंटेड अप्रवासी नागरिकों में से दो तिहाई अमेरिका में पिछले 10 साल या उससे भी ज्यादा वक्त से हैं. यह बिल बैकलॉग क्लियर करने के लिए इस्तेमाल न हुए वीजा को रिकैप्चर कर, लंबे वेटिंग पीरियड को दूर कर फैमिली बेस्ड इमीग्रेशन सिस्टम को सुधारता है और उनकी प्रति देश वीजा लिमिट को बढ़ाता है. यह परिवारों को दूर रखने के अन्य प्रावधानों को भी दूर करता है.
Joe Biden शपथ ग्रहण लाइव अपडेट्स
निश्चित क्राइटेरिया पूरा करने वालों को जल्दी मिलेगी नागरिकता
नया इमीग्रेशन बिल उन व्यक्तियों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता खोलता है जो निश्चित क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, जैसे- टेंपरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस प्राप्ति वाले या फार्म वर्कर्स आदि. ऐसे लोग तीन साल बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं. वहीं जो लोग क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, उनके लिए भी नागरिकता का दूसरा रास्ता होगा. ऐसे लोग 5 साल के लिए इंटरिम स्टेटस में होंगे. ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के बाद तीन साल के अंदर वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे.