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तोशाखाना मामले में पाक के पूर्व PM इमरान खान दोषी, 3 साल जेल की हुई सजा, लाहौर से अरेस्ट, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है.

पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में इमरान खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है.

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FE Hindi Desk
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Imran Khan | Imran Khan Arrest | Pak Former PM Imran Khan Arrest

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिये जाने के बाद गिरफ्तार किया गया. (फोटो ANI)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लाहौर से अरेस्ट किए जा चुके हैं. तोशाखाना मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है. समाचार एजेंसी ANI ने पाकिस्तानी Geo न्यूज के हवाले से शनिवार को बताया कि सीमा पार की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के अध्यक्ष और पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी करार दिया गया है और इस मामले में अदालत ने उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई है. इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के बाद इमरान खान अब 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

जुर्माना न भरने पर बढ़ जाएगी 6 महीने जेल की सजा

तोशाखाना मामले में इमरान खान पर सत्ता में रहने के दौरान उन महंगे उपहारों को बेचकर लाभ हासिल करने का आरोप था, जिसे उन्होंने सरकारी भंडार (तोशाखाना) से हासिल किया था. तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद खान को गिरफ्तार कर लिया गया. इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने साथ ही कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा.

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इमरान को चुनाव आयोग बीते साल कर चुका है अयोग्य घोषित

70 साल के इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया गया. यह मामला पिछले साल पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की शिकायत पर दायर किया गया था, जिसने पहले उन्हें उसी मामले में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) द्वारा इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया. 

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 21 अक्टूबर को इमरान खान को ‘‘झूठे बयान और गलत जानकारी’’ देने के आरोप में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है. इमरान खान ने तोशाखाना से कुछ उपहार खरीदे, जिनमें एक कीमती घड़ी भी शामिल थी, और उसे लाभ कमाने के लिए बेच दिया.

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