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PNB के साथ करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है.
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ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बृहस्पतिवार को 9 जुलाई तक और न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए. भारत में अरबों रुपये के बैंक कर्ज घोटाले और मनीलॉन्ड्रिंग के मामलों में अभियुक्त नीरव मोदी पिछले साल मई से लंदन की एक जेल में कैद है. नीरव मोदी को जेल से लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया. वह पिछले साल मार्च में गिरफ्तारी के बाद से वैंड्सवर्थ जेल में है.
अदालत ने सुनवाई में उसकी हिरासत की अवधि नौ जुलाई तक बढ़ा दी. पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी के खिलाफ ब्रिटेन में प्रत्यर्पण का मुकदमा चल रहा है. उसके प्रत्यर्पण के मामले पर सात सितंबर को सुनवाई होने वाली है, तब तक उसे हर 28 दिन इसी तरह सुनवायी के लिए पेश किया जाएगा.
नीरव ने नाम-राष्ट्रीयता बताने के लिए मुंह खोला
जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने नीरव मोदी से कहा, "आपके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के संबंध में सात सितंबर को होने वाली अगले चरण की सुनवाई से पहले आप की पेशी इसी तरह से वीडियो लिंक के जरिये होगी.’’ इस दौरान नीरव मोदी ने सिर्फ अपना नाम और राष्ट्रीयता बताने के लिए मुंह खोला. वह (नीरव मोदी) सुनवाई के दौरान कागज पर कुछ लिख रहा था. न्यायाधीश गूजी ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के पहले चरण की पिछले महीने अध्यक्षता की थी. दूसरे चरण के तहत सात सितंबर से पांच दिन की सुनवाई शुरू होगी.
नीरव-मेहुल चौकसी की 1350 करोड़ की ज्वेलरी जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ED) नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबंधित फर्मों के 2,300 किलोग्राम से अधिक पॉलिश्ड डायमंड, पर्ल हॉन्ग कॉन्ग से लेकर आया है. अधिकारियों के मुताबिक, इनकी कीमत 1,350 करोड़ रुपये है. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि इन कीमती चीजों में पॉलिश्ड डायमंड, पर्ल और सिल्वर ज्वैलरी शामिल है, जिन्हें हॉन्ग कॉन्ग में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के गोदाम में रखा गया था. मुंबई पर लैंड किए 108 कंसाइमेंट्स में से 32 उन विदेशी इकाइयों के हैं, जिन्हें नीरव मोदी द्वारा नियंत्रित किया जाता है. इसके अलावा बाकी बचे मेहुल चौकसी की कंपनियों के हैं.
PNB धोखाधड़ी का मामला
ईडी दोनों व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कर रहा है. यह जांच मुंबई में एक PNB शाखा में 200 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही है. बता दें कि मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला कर भागे आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की संपत्ति आर्थिक अपराधी भगोड़ा कानून (FEOA) के तहत जब्त करने का आदेश दिया था. देश में यह पहला ऐसा मामला है, जब अदालत ने FEOA के तहत किसी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है.
(Input : PTI)