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Pakistani Supreme Court on Imran Khan: रिहाई का आदेश देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने समर्थकों को शांत रहने के लिए कहें. (Photo- Reuters)
Pakistani Supreme Court on Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का आदेश दिया. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी "गैरकानूनी" थी और इसे “रिवर्स” कर दिया जाएगा. पूर्व प्रधानमंत्री को दो दिन पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर से गिरफ्तार किया था. न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इमराना खान अपने पार्टी के समर्थकों के गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गए हैं. पूर्व पीएम को कल फिर से हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा.
PTI Chairman @ImranKhanPTI in Supreme Court today. His arrest has been declared illegal. pic.twitter.com/ewwwIRfqaz
— PTI (@PTIofficial) May 11, 2023
कोर्ट ने क्या कहा?
आज सुनवाई के दौरान, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कुछ टिप्पणियां कीं, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी रेंजर्स के गिरफ्तारी के तरीके से वह संतुष्ट नहीं थे. लगभग 100 रेंजरों ने मंगलवार को इमरान खान को अदालत परिसर से गिरफ्तार किया था. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. इमरान खान के वकील हामिद ने तर्क दिया कि कानून के अनुसार, जब जांच चल रही हो तो गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है. न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा कि असली मुद्दा वह गिरफ्तार हुए हैं यह नहीं है, बल्कि यह है कि उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया.
क्या है पूरा मामला?
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया था. इमरान खान को कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया. पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बताया कि बहरिया टाउन ने अल-कादिर ट्रस्ट को 530 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की जमीन आवंटित की, जिसके मालिक इमरान खान और उनकी पत्नी हैं. वर्तमान में इमरान खान पर आतंकवाद, ईशनिंदा, हत्या, हिंसा, हिंसा भड़काने से जुड़े 140 से ज्यादा मामले चल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इन सभी मामलों को सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में खारिज कर दिया है.