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गूगल पर अब तक 64.1 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है.
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यूरोपीय संघ (ईयू) ने प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन को लेकर गूगल पर 11.6 हजार करोड़ रुपये (170 करोड़ डॉलर) का जुर्माना लगाया है. गूगल पर यह जुर्माना ऑनलाइन विज्ञापन में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर लगाया है. गूगल ने अपने प्रतिस्पर्धियों के विज्ञापन को एडसेंस का उपयोग करने वाले वेबसाइट्स पर लगाने से रोका. इसके लिए उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया. ईयू के प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी जांच में पाया कि गूगल और उसकी मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने कानून का उल्लंघन किया.
तीसरी बार लगा जुर्माना
ईयू के एंटी-ट्रस्ट चीफ मजिस्ट्रेट मारग्रेट वेस्टैगर ने गूगल पर तीसरी बार जुर्माना लगाया है. तीनों बार मिलाकर गूगल पर अब तक 64.1 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना लग चुका है. इससे पहले गूगल पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की जांच के एक मामले और ऑनलाइन शॉपिंग सर्च रिजल्ट से जुड़े एक मामले में जुर्माना लगाया गया था.