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7th Pay Commission: सैलरी के एरियर पर ऐसे बचेगा इनकम टैक्स, जानिए भरना होगा कौन सा फॉर्म

टैक्स नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी को धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 10E दाखिल करना अनिवार्य है.

टैक्स नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी को धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 10E दाखिल करना अनिवार्य है.

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FE Hindi Desk
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7th Pay Commission

इनकम टैक्स की धारा 89 के तहत आपको एरियर पर टैक्स बचाने में मदद मिलेगी.

Central Government Employee Salary News: कई बार कर्मचारियों को पिछले सालों में हासिल कुछ बेनिफिट्स के लिए एकमुश्त राशि मिलती है. उदाहरण के लिए सैलरी एरियर (Arrears), ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट के रूप में आपको बड़ा अमाउंट मिल सकता है. ऐसे में हो सकता है कि इन पैसों पर टैक्स की देनदारी बने. ऐसी स्थिति में आप इनकम टैक्स की धारा 89 की मदद ले सकते हैं. इससे आपको एरियर पर टैक्स बचाने में मदद मिलेगी. एरियर का मतलब है कि पिछले महीने का बकाया पैसा आपको सैलरी में जुड़कर मिलेगा. अब सवाल यह है कि धारा 89 के तहत एरियर पर टैक्स बचाने के लिए क्या कोई फॉर्म दाखिल करना होता है? आइए जानते हैं कि इससे जुड़े इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं.

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फॉर्म 10E दाखिल करना है जरूरी

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टैक्स नियमों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी को धारा 89 के तहत राहत का दावा करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म 10E दाखिल करना अनिवार्य है. अगर कोई करदाता फॉर्म 10E दाखिल किए बिना धारा 89 के तहत राहत का दावा करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है. इसलिए, आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 10E ऑनलाइन दाखिल करना होगा.

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फॉर्म 10E फाइल करने का तरीका

  • सरकारी कर्मचारी इस तरह अपना फॉर्म 10E फाइल कर सकते हैं.
  • सबसे पहले आपको वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
  • लॉग इन करने के बाद, टैब ई-फाइल> इनकम टैक्स फॉर्म> फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें. इसके बाद tax Exemption and Reliefs/Form 10E पर क्लिक करें.
  • केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने भुगतान (वेतन, पेंशन, भत्ते आदि) प्राप्त करते हैं. सभी कर्मचारियों के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना अनिवार्य है. सैलरीड कर्मचारियों के लिए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 थी.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन संशोधन

संसद में हाल ही में एक बयान में सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को किए गए भुगतान का संशोधन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसी भी समय किया जा सकता है. इसके लिए एक और वेतन आयोग का गठन आवश्यक नहीं है. हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि यह दावा करना सही नहीं है कि भविष्य में 8वां सेंट्रल पे कमीशन नहीं होगा. इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में महंगाई भत्ते की दर में एक और संशोधन का इंतजार है. इस संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है.

(Article: Rajeev Kumar, Input- Taxmann)

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