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कुछ कंडीशन में अगर आपने आधार नंबर की गलत जानकारी दी तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.
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इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट ने करदाताओं की सुविधा के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) धारकों को यह सहूलियत दे दी है कि वह 12 नंबर वाले पैन (PAN) नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन, अगर आप पैन की जगह आधार नंबर की जानकारी दे रहे हैं तो ऐसा करते समय अलर्ट रहने की जरूरत है. अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. फाइनेंस बिल 2019 में पेश इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हालिया संशोधन में इस बात का उल्लेख किया गया है.
फाइनेंस बिल 2019 में पेश इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नवीनतम संशोधन में जहां पैन की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, वहीं गलत आधार नंबर देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान भी इसमें किया गया है. हालांकि जुर्माने का यह नियम वहीं लागू होगा, जहां पैन की जगह आप आधार नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक पैन नंबर देना अनिवार्य है.
कुछ उदाहरण
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में, बैंक अकाउंट खोलने में, डीमैट अकाउंट खोलने में और 50 हजार रुपये से अधिक के म्यूचुअल फंड और बॉन्ड खरीदने में
आधार के नए नियम
- आधार यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जुर्माना यूआईडीएआई द्वारा नहीं, बल्कि आयकर विभाग द्वारा लगाया जाता है.
- इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272B के मुताबिक अगर इनकम टैक्स पेयर पैन के प्रावधानों का पालन करने में डिफाल्ट करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुर्माना लगा सकता है. जुर्माने की रकम हर डिफॉल्ट के लिए 10,000 रुपये होगी.
- इससे पहले, जुर्माना केवल पैन तक सीमित था, लेकिन सितंबर में पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी का प्रावधान आया तो यह आधार के लिए भी लागू हो गया.
कब लग सकता है आप पर जुर्माना
- अगर आप पैन के बदले गलत आधार नंबर देते हैं.
- अगर आप किसी खास ट्रांजैक्शंस में पैन या आधार नंबर देने में नाकाम होते हैं.
- केवल आधार नंबर प्रदान करना ही काफी नहीं है, आपको बायोमेट्रिक आइडेंटिटी को भी ऑथेंटिकेट करना होगा और अगर यह फेल होता है तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा.
- अगर आप दो फॉर्म्स में गलत आधार नंबर देते हैं तो आपको हर फॉर्म पर गलती के लिए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना यानी 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.