/financial-express-hindi/media/post_banners/75GjsZSTYzvJUt2toGq0.jpg)
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी बीमाधारकों के लिए सस्ती होने वाली है.
/financial-express-hindi/media/post_attachments/CbaCs5dmttcrSdPcBGQl.jpg)
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी बीमाधारकों के लिए सस्ती होने वाली है. बीमा नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों को मंजूरी दे दी है कि वह बीमाधारकों को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में दे सकते हैं. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) का यह कदम बीमा कंपनियों की ऐसी पॉलिसी को देने की लागत में कटौती करेगा जिसका फायदा बीमाधारकों को भी मिलेगा. IRDAI ने हाल ही में स्टैंडर्ड हेल्थ इंशयोरेंस प्रोडक्ट, जिसे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कहा जाएगा, के नियमों में बदलाव किया है. इसमें पॉलिसी सर्टिफिकेट जारी करने के नियमों में बदलाव किया गया है. नियमों के मुताबिक, बीमाधारकों को पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जारी करने पर पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में देना अनिवार्य है.
पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के नियमों में बदलाव
हालांकि, क्योंकि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के फीचर्स और नियम और शर्तें सभी बीमाधारकों के लिए समान है, इसलिए IRDAI ने बीमा कंपनियों को आरोग्य संजीवनी पॉलिसी का पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म जारी करने की मंजूरी दे दी है जिससे लागत में कटौती होगी. इसका उद्देश्य ऑपरेटिंग और सर्विस की लागत को कम करके इसका फायदा बीमाधारकों तक पहुंचाना है जो सस्ते प्रीमियम के माध्यम से होगा.
बीमा कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का डिजिटल फॉर्म ई-मेल के जरिए भेजा जाए या इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट में लिंक दिया हो. हालांकि, जिस मामले में बीमाधारकों को पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट का फिजिकल फॉर्म चाहिए, उस मामले में बीमा कंपनियों को वह देना होगा. IRDAI ने यह भी अनिवार्य किया है कि हर इंशयोरेंस कंपनी जो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को ऑफर कर रही है, उसे बीमाधारक को इंश्योरेंस के सर्टिफिकेट में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की उपलब्धता बतानी होगी. सर्टिफिकेट में पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की नियम और शर्तों को एक्सेस करने के लिए रेफरेंस देना होगा.
1 अप्रैल से आएगी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने बीमा कंपनियों के लिए स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करने को अनिवार्य बना दिया है. इससे बीमाधारकों को प्रीमियम और कस्टमर सर्विस के आधार पर तुलना करने में आसानी होगी. हाल ही में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 1 अप्रैल से एक यूनिफॉर्म हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर आना होगा.
इस पॉलिसी का एकसमान नाम ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ होगा. इसका मकसद हेल्थ इंश्योरेंस को आसान और स्टैंडर्ड बनाना है जिससे ज्यादा लोग इसे खरीद सकें और ज्यादा लोगों तक यह पहुंचे. इसमें न्यूनतम राशि 1 लाख रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये हो सकती है.
(स्टोरी: सुनील धवन)