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Atal Pension Yojana Rule Change: अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से APY में एनरोल नहीं कर पाएंगे आयकर दाता

APY Rule Change : आयकर भरने वाले नागरिक सिर्फ 30 सितंबर 2022 तक ही अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं.

APY Rule Change : आयकर भरने वाले नागरिक सिर्फ 30 सितंबर 2022 तक ही अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं.

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FE Hindi Desk
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Atal Pension Yojana : Income tax payers barred from enrolling from 1st October 2022

इनकम टैक्स चुकाने वाले नागरिक 1 अक्टूबर 2022 से अटल पेंशन योजना (APY) के लिए सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे

APY Rule Change : Income Tax Payers Barred from Enrolling in Atal Pension Yojana from October 1, 2022: मोदी सरकार की पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना (APY) में एक बड़ा बदलाव हुआ है. सरकार ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से वो लोग इस योजना से नहीं जुड़ पाएंगे, जो इनकम टैक्स यानी आयकर चुकाते हैं. यह जानकारी सरकार की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में दी गई है.

इससे पहले केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी. मौजूदा नियमों के तहत 18 से 40 साल तक उम्र वाले सभी भारतीय नागरिक APY के सदस्य बन सकते हैं. इसके लिए उन्हें बैंक या पोस्ट ऑफिस की उस ब्रांच के जरिए आवेदन करना होता है, जहांनका सेविंग्स एकाउंट हो.

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वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है, "1 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकर दाता है या पहले रहा है, अटल पेंशन योजना (APY) में शामिल होने के लिए योग्य नहीं होगा." बुधवार को जारी मंत्रालय के इस नोटिफिकेशन के दायरे में वे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, जो 1 अक्टूबर 2022 से पहले APY में सब्सक्राइब करते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आयकर भरने वालों को अगर इस योजना का लाभ लेना है, तो फिलहाल उनके पास 1 अक्टूबर 2022 तक इससे जुड़ने का मौका उपलब्ध है. देश में इनकम टैक्स से जुड़े कानून के मुताबिक जिन लोगों की सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, उन्हें आयकर नहीं देना पड़ता है.

सरकारी नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि अगर 1 अक्टूबर 2022 या उसके बाद APY से जुड़ने वाले किसी सब्सक्राइबर के बारे में बाद में पता चला कि वो योजना के लिए आवेदन करते समय या उसके पहले आयकर दाता रहा है, तो उसका APY एकाउंट बंद कर दिया जाएगा. ऐसे सब्सक्राइबर्स को खाता बंद होने के समय तक पेंशन फंड में जमा रकम का भुगतान कर दिया जाएगा.

मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत गैर-संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के मकसद से की थी. 1 जून 2015 को शुरू की गई इस योजना के तहत हरेक सब्सक्राइबर्स को हर महीने एक हज़ार रुपये से 5000 रुपये तक की पेंशन देने का प्रावधान है. यह पेंशन 60 साल की उम्र होने के बाद दी जाती है. किसे कितनी पेंशन मिलेगी यह इस बात से तय होता है कि उसने स्कीम में कितने समय तक पैसे लगाए हैं और हर महीने कितना योगदान किया है. पिछले वित्त वर्ष के दौरान 99 लाख से ज्यादा नए APY एकाउंट खोले गए थे. इन्हें मिलाकर इस स्कीम में सब्सक्राइब करने वाले नागरिकों की कुल संख्या मार्च 2022 के अंत तक 4.01 करोड़ हो चुकी थी.

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