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Belated ITR Filing: अब तक नहीं भर पाए अपना आयकर रिटर्न? तो जानिए अब क्या है ITR फाइल करने का सबसे बेहतर तरीका

Belated ITR Filing: अब तक नहीं भर पाए अपना आयकर रिटर्न? तो जानिए अब क्या है आईटीआर फाइल करने का सबसे बेहतर तरीका

Belated ITR Filing: अब तक नहीं भर पाए अपना आयकर रिटर्न? तो जानिए अब क्या है आईटीआर फाइल करने का सबसे बेहतर तरीका

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Belated ITR Filing Missed the income tax return filing deadline? Here's what you can do

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयरकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 थी.

Belated ITR Filing: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयरकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 थी. कई ऐसे लोग हैं जो इस समयसीमा के भीतर अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं. अगर आपने भी अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो घबराने की बात नहीं है. आप अभी भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं. नियत तारीख के बाद दाखिल किए गए ITR को “बिलेटेड आईटीआर” कहा जाता है. हालांकि, देर से रिटर्न दाखिल करने पर पेनल्टी देनी पड़ती है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है.

बिलेटेड आईटीआर कैसे दाखिल करें?

बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया भी नियमित आयकर रिटर्न दाखिल करने जैसी है. इसमें आपको बस उस आईटीआर फॉर्म का चयन करना है जो आपके लिए लागू हो. आप फॉर्म को उसी तरह से भर सकते हैं जैसे आपने समय पर रिटर्न दाखिल करते समय किया था. आपको उस असेसमेंट ईयर का चयन करना होगा जिसके लिए आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर रहे हैं.

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हालांकि, आपको समय सीमा समाप्त होने से पहले अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी तरह आप समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आप जुर्माना देकर अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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कितनी लगेगी पेनल्टी

ITR फाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है. आईटीआर देर से फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. पहले आईटीआर देर से दाखिल करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगता था, लेकिन अब जुर्माने को आधा कर दिया गया है. इसके अलावा, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. अगर आपकी आय टैक्सेबल इनकम सीमा से कम है और आप आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूक गए हैं तो आपको जुर्माने का भुगतान करने की भी जरूरत नहीं है. हालांकि, इसमें कुछ अपवाद हैं.

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भर सकते हैं रिवाइज्ड आईटीआर

अगर आपने अंतिम तारीख तक रिटर्न दाखिल किया है और आपको अब अपनी गलती का पता लगा है, तो इस स्थिति में आप रिवाइज्‍ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च 2022 है. इसके साथ ही आप बिलेटेड आईटीआर में हुई चूक के लिए भी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड और रिवाइज्ड दोनों तरह के टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2021 है, इसलिए आखिरी वक्त पर फाइल किए गए बिलेटेड रिटर्न के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे.

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