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Best Post Office Schemes for Girl Child in 2020: डाक घर की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश कर न केवल आप अपने बेटी के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं, बल्कि अच्छे रिटर्न और टैक्स सेविंग जैसे लाभ भी उठा सकते हैं. साल 2015 में शुरू हुई इस स्कीम में खाता पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकों में भी खुलवाया जा सकता है. SSY में माता-पिता 10 वर्ष तक की आयु की बच्ची के नाम पर खाता खोल सकते हैं. एक बच्ची के नाम पर एक ही खाता खुलेगा. SSY अकाउंट को मिनिमम 250 रुपये से शुरू कर सकते हैं. इसमें एक वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तय की गई है. ब्याज दर की बात करें तो इस वक्त पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट पर सालाना 7.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है.
सुकन्या समृद्धि स्कीम में अधिकतम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है. सुकन्या समृद्धि अकाउंट को लड़की के 21 साल का होने के बाद ही बंद किया जा सकता है. हालांकि बच्ची के 18 साल की होने पर उसकी शादी होने पर नॉर्मल प्रीमैच्योर क्लोजर की अनुमति है. 18 साल की उम्र के बाद बच्ची SSY अकाउंट से आंशिक तौर पर कैश निकासी कर सकती है. निकासी की सीमा पिछला वित्त वर्ष खत्म होने पर अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 50 फीसदी तक है.
कैसे बचाएगी टैक्स
SSY में जमा की जाने वाली रकम पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसके अलावा जमा रकम पर आने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाला पैसा भी टैक्स फ्री है. इस तरह SSY 'EEE' कैटेगरी की टैक्स सेविंग स्कीम है.
अगर नहीं किया मिनिमम डिपॉजिट
अगर एक वित्त वर्ष के अंदर SSY खाते में न्यूनतम डिपॉजिट नहीं होता है तो अकाउंट डिसकंटीन्यू हो जाता है. इसके बाद 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी भरने के बाद ही इसे रिवाइव किया जा सकता है. साथ ही मिनिमम अमाउंट भी डिपॉजिट करना होगा. अगर अकाउंट को पेनल्टी भरकर रिवाइव नहीं किया जाता है तो फिर यह पोस्ट ऑफिस का नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट बन जाएगा और इसमें मौजूद कुल धनराशि पर ब्याज भी उसी हिसाब से मिलेगा.
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सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कुछ अन्य फैक्ट-
- बच्ची की ओर से मूल या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं. यानी अगर किसी ने बच्ची गोद ली है तो वह भी उसके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है.
- जमाकर्ता अभिभावक की मृत्यु होने पर या फिर किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इस अकाउंट को समय से पहले बंद कराया जा सकता है यानी पैसा निकाला जा सकता है.
- वैसे तो SSY के तहत अधिकतम दो बच्चियों का ही खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन जुड़वां बच्चियों के मामले में यह तीन बच्चियों तक के लिए खुलवाया जा सकता है. अगर किसी की पहले से एक बच्ची है और बाद में जुड़वां बच्चियां पैदा हुईं या फिर पहले ही जन्म में पैदा हुई तीन बच्चियों के मामले में यह नियम लागू होगा. इस स्थिति में जुड़वां बच्चे होने का प्रमाण देना होगा.
- सुकन्या समृद्धि खाते में नकद राशि, चेक और डीडी द्वारा पैसे जमा करवा सकते हैं. इंट्रा ऑपरेबल नेटबैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट से ऑनलाइन डिपॉजिट करने की भी सुविधा है.
- 15 वर्ष वाली अवधि पहले ही पूरी हो जाने पर परिपक्वता तक उस समय के तय ब्याज दर के हिसाब से अकाउंट में पैसा जुड़ता रहता है.
- यह स्कीम स्मॉल सेविंग्स स्कीम के तहत आती है, जिनके लिए ब्याज दर हर तिमाही पर रिवाइज होती है.
- किसी कारण अगर SSY अकाउंट खुलवाने वाला शहर को छोड़ कर किसी अन्य शहर या राज्य में चला जाता है तो SSY खाता उस शहर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. यानी खाता किसी भी डाकघर/बैंक ब्रांच से अन्य डाकघर/बैंक ब्रांच में ट्रांसफर कराने की सुविधा उपलब्ध है.
- अगर गलती से किसी वित्त वर्ष में SSY खाते में 1.5 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा हो जाती है तो अतिरिक्त राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा. जमाकर्ता किसी भी समय अतिरिक्त राशि निकाल सकता है.
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप या तो एक बार में या फिर थोड़ा-थोड़ा करके किस्तों में कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं. नंबर ऑफ डिपॉजिट पर कोई सीमा नहीं है.
- सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची का अकाउंट केवल भारत के स्थानीय निवासी ही खुलवा सकते हैं. ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी है लेकिन किसी और देश में रहता है, वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता. वहीं अगर इस खाते को खुलवाने के बाद दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो खाता बंद कर दिया जाएगा और कोई ब्याज नहीं मिलेगा.
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