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सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मुद्रा योजना (Mudra Yojana) के नाम पर लोगों को फेक मैसेज भेजे जा रहे हैं. इसमें मुद्रा योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक का लोन हासिल किए जा सकने की बात कही जा रही है. यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए मिली है. ट्विटर पर एक यूजर ने ऐसे ही एक मैसेज पर वित्त मंत्रालय से स्पष्टता की मांग की.
यूजर ने वित्त मंत्रालय को अपने ट्वीट में टैग किया है और एक स्क्रीनशॉट साथ में लगाया है. स्क्रीनशॉट में जो मैसेज दिख रहा है, उसमें कहा जा रहा है, 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपये तक का लोन अमाउंट बिना किसी कागजी प्रक्रिया के हासिल किया जा सकता है.' मैसेज में एक लिंक भी दिया गया है, जिस पर जाकर डिटेल सबमिट करने को कहा जा रहा है. यूजर ने इस मैसेज की सच्चाई जानने के लिए वित्त मंत्रालय से आग्रह किया.
क्या रहा वित्त मंत्रालय का जवाब
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से इस ट्वीट पर यूजर को जवाब दिया गया है. वित्तीय सेवा विभाग ने बताया है कि यह मैसेज फर्जी है. मुद्रा योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक का लोन नहीं मिलता है. मुद्रा योजना में लोन की तीन कैटेगरी हैं, और उनके तहत मिलने वाला लोन अमाउंट इस तरह है...
शिशु लोन: 50,000 रुपये तक के कर्ज के लिए
किशोर लोन: 50,001 से 5 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए
तरुण लोन: 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए
वित्तीय सेवा विभाग ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि किसी भी अनजान या संशयजनक व्यक्ति/एजेंसी के साथ अपनी डिटेल्स शेयर न करें. मुद्रा लोन या स्टैंडअप इंडिया लोन का लाभ लेने के इच्छुक लोग किसी भी बैंक ब्रांच जाकर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा udyamimitra.in पर भी अप्लाई किया जा सकता है.
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This is a fake message. MUDRA loans are extended under the following three categories:
— DFS (@DFS_India) March 4, 2020
(i) Loans upto Rs. 50,000/- (Shishu)
(ii) Loans from Rs. 50,001 to 5 lakh (Kishore)
(iii) Loans from Rs. 5,00,001/- to 10 lakh (Tarun)
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अप्रैल 2015 में हुई थी शुरू
छोटे कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए PM नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल 2015 में मुद्रा लोन योजना शुरू की थी. इसके तहत किसी भी सरकारी बैंक से 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, स्वामित्व-आधारित प्रतिष्ठान, भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा अन्य निकाय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन का पात्र है.