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BIG changes to pension rules: पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मियों को अब ऑनलाइन भरना होगा ये फार्म

Pension form for central govt employees: केंद्र सरकार की नौकिरियों से रिटायर होने वाले सभी कर्मियों को पेंशन के लिए अब पेंशन फार्म 6-A भरना होगा. इस फार्म को Bhavishya या e-HRMS 2.0 पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन ही भरा और सबमिट किया जा सकता है.

Pension form for central govt employees: केंद्र सरकार की नौकिरियों से रिटायर होने वाले सभी कर्मियों को पेंशन के लिए अब पेंशन फार्म 6-A भरना होगा. इस फार्म को Bhavishya या e-HRMS 2.0 पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन ही भरा और सबमिट किया जा सकता है.

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FE Hindi Desk
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Pension Form 6 A

New Pension Form: केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मियों को अब नया सिंगल पेंशन फार्म 6A ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा. (Image: IE File)

Pension rule changes for retiring government employees: केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए काम की खबर है. अब उन्हें पेंशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6A भरना होगा. पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा ये नया नियम देश में 6 नवंबर 2024 से लागू है. रिटायर हो रहे कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिए न्यू सिंगल पेंशन फार्म 6-A भविष्य (Bhavishya) या ई-एचआरएमएस (e-HRMS) पोर्टल के जरिए भरा जा सकता है. केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के अब से कागज पर जमा करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यह जानकारी भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में दी गई है.

पहले पेंशन एप्लिकेशन फार्म पेपर पर भरे जा सकते थे. लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फार्म भरना होगा. यह नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के एक बड़े कदम का हिस्सा है.

क्या है पेंशन फार्म 6-A

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सिंपलीफाइड पेंशन फार्म 6A को रिटायर हो रहे कर्मचारियों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है. इसे फार्म 6, 8, 4, 3, A, फार्मेट 1, फार्मेट 9, एफएमए (FMA) और जीरो ऑप्शन फार्म (Zero Option Form) मिलाकर तैयार किया गया है. इसके लिए, सीसीएस पेंशन नियम, 2021 के नियम 53, 57, 58, 59, 60 में बदलाव किया गया है. व्यय विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जैसे सभी पक्षों की सलाह के बाद इस संशोधन को अधिसूचित किया गया है.

केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए ये पेंशन फॉर्म 6A (simplified form for pension) ‘भविष्य’ (Bhavishya) या ई-एचआरएमएस (e-HRMS) पोर्टल पर इंट्रीग्रेट किया जाना है. ‘भविष्य’ पोर्टल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (Pension & Pensioners' Welfare Department) की एक पहल है. इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया पेमेंट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर (Pension Payment Order) हासिल हो जाए.

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इन पोर्टल के जरिए भर सकते हैं पेंशन फार्म

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए पेंशन फार्म 6-A को Bhavishya और e-HRMS 2.0 पोर्टल पर इंटीग्रेट किया गया है और यह केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए 16 नवंबर यानी आज से उपलब्ध होना है. 4 नवंबर 2024 को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए नया पेंशन फॉर्म 6-A Bhavishya और e-HRMS 2.0 पोर्टल पर 6 नवंबर से उपलब्ध कराया जाना था.

ये ऑनलाइन पोर्टल पेंशन प्रक्रिया को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए हैं. इस बदलाव के तहत पेंशन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग दिए जानें हैं और उसके लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाने हैें.

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ये सेशन कार्यालय प्रमुखों (HoOs) और नोडल अधिकारियों को नए सिस्टम का उपयोग करने के तरीके को समझने में मदद करेंगे. ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल जल्द ही साझा किया जाएगा. सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि यह नया नियम सभी कर्मचारियों तक पहुंचे और सभी लोग पेंशन दावों के लिए नए प्रक्रिया का पालन करें.

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