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टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, CBDT ने समय से पहले नोटिफाई किया ITR फॉर्म, 31 जुलाई है आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

New ITR Forms for Assessment Year 2023-24: 10 फरवरी की एक नोटिफिकेशन के जरिये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी (वेरिफिकेशन फॉर्म) और एकनॉलेजमेंट फॉर्म को भी नोटिफाई किया है.

New ITR Forms for Assessment Year 2023-24: 10 फरवरी की एक नोटिफिकेशन के जरिये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी (वेरिफिकेशन फॉर्म) और एकनॉलेजमेंट फॉर्म को भी नोटिफाई किया है.

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FE Hindi Desk
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टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर, CBDT ने समय से पहले नोटिफाई किया ITR फॉर्म, 31 जुलाई है आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख

New ITR Forms for Assessment Year 2023-24: पिछले वित्त वर्ष की तरह ही है इस बार के फॉर्म में कोई अहम बदलाव नहीं किए गए हैं. इसलिए इसबार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई होगी.

New ITR Forms for Assessment Year 2023-24: आयकर विभाग (Income Tax) द्वारा एसेसमेंट ईयर 2023-24 (वित्त वर्ष 2022-23) के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वाले फॉर्म को नोटिफाई कर दिया गया है. 10 फरवरी की एक नोटिफिकेशन के जरिये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर फॉर्म 1-6, आईटीआर-वी (वेरिफिकेशन फॉर्म) और एकनॉलेजमेंट फॉर्म को भी नोटिफाई किया है. गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष की तरह इस बार भी फॉर्म में कोई अहम बदलाव नहीं किए गए हैं. इसलिए इसबार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होगी. 

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सीबीडीटी ने पहले किया है आयकर रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई 

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के हवाले से कहा है कि सीबीडीटी (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2023-24 (2022-23 में अर्जित आय के लिए) के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म को काफी पहले नोटिफाई कर दिया है, जिससे टैक्सपेयर्स को इस साल की शुरुआत में अपना इनकम रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगी. पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में नोटिफाई किए गए थे.

क्या है जानकार का मत? 

रजत मोहन का आगे कहना है कि आईटीआर फॉर्मों को समय से पहले नोटिफाई करने से ई-फाइलिंग पोर्टल, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कंपनियां, टैक्सपेयर्स आदि को रिटर्न फाइल करने के लिए और समय मिल जाएगा.  इस साल, सॉफ्टवेयर वेंडर्स इस अतिरिक्त समय का उपयोग आईटीआर दाखिल करने के लिए एक्सेल यूटिलिटी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के शुरुआती इम्प्लीमेंटेशन के लिए कर सकते हैं.

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क्या है ITR-1,  ITR-2 और  ITR-4?

ITR-1 वे लोग फाइल करते हैं जो 50 लाख रुपये तक की इनकम वाले वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों जैसे ब्याज आदि से आय प्राप्त करते हैं. ITR-4 व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और 50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले लोग या फर्मों द्वारा दायर किया जाता है. वहीं, ITR-2 वे लोग फाइल करते हैं, जिनकी आमदनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से होती है.