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कार-बाइक खरीदना आज से हुआ सस्ता, मोटर इंश्योरेंस के नियमों में हुआ ये बदलाव

1 अगस्त से आपके लिए कार या बाइक खरीदना कुछ सस्ता हो गया है.

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आज यानी 1 अगस्त से आपके लिए कार या बाइक खरीदना कुछ सस्ता हो गया है.

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1 अगस्त से आपके लिए कार या बाइक खरीदना कुछ सस्ता हो गया है. असल में इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर बड़ा कदम उठाया था, जो आज से लागू होने जा रहा है. इसके तहत इरडा ने लॉन्ग टर्म पैकेज्‍ड थर्ड पार्टी और ऑन-डैमेज पॉलिसी के नियम को वापस ले लिया है. इसमें कार के लिए 3 साल का और टू व्हीलर्स के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी कर दिया गया था. इससे कार या बाइक खरीदते समय उसकी कीमत बढ़ जाती थी.

2018 में अनिवार्य हुई थी लॉन्ग ट्रम पॉलिसी

बता दें कि इरडा ने बीमाकर्ताओं के लिए अगस्त 2018 से कारों के लिए 3 साल की मोटर पॉलिसी और सितंबर 2018 से टू व्हीलर्स के लिए 5 साल की मोटर पॉलिसी अनिवार्य कर दिया था. 2018 में जब पॉलिसी की शुरुआत हुई थी तब 1.80 करोड़ में से केवल 60 लाख वाहन इंश्‍योरेंस से कवर थे.

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नए नियम के तहत अब बीमा कंपनियां 3 या 5 साल के थर्ड पार्टी कवर के साथ साथ सिर्फ 1 साल के ओन डैमेज कवर की बिक्री कर सकती हैं. इसके बजाय पहले एक लॉन्‍ग टर्म पैकेज कवर लेने की जरूरत पड़ती थी.

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थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस क्‍या है?

मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना जरूरी है. अगर आपके वाहन से किसी दूसरे को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो यह बीमा पॉलिसी इस नुकसान को कवर करती है. इसमें बीमा कराने वाला पहली पार्टी होता है. बीमा कंपनी दूसरी पार्टी, जबकि जिसे नुकसान पहुंचता है वह तीसरी पार्टी होता है. तीसरी पार्टी ही नुकसान के लिए दावा करती है. वहीं ओन डैमेज (ओडी) पॉलिसी में थर्ड पार्टी पॉलिसी के सभी कवर के अलावा बीमित वाहन को नुकसान से भी कवर मिलता है.