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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान फेसलेस असेसमेंट के तहत कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए रिटर्न्स के कंपल्सरी सिलेक्शन को लेकर 5 व्यापक पैरामीटर्स जारी कर दिए हैं. दिशा-निर्देशों में बोर्ड ने विभिन्न स्थितियों और पैरामीटर्स को स्पष्ट किया है, जिनके आधार पर स्क्रूटनी के लिए मामले सिलेक्ट किए जाएंगे. सीबीडीटी ने यह भी बताया है कि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर (NeAC) द्वारा स्क्रूटनी कब की जाएगी या कब सेंट्रल चार्ज के लिए ट्रान्सफर की जाएगी.
सीबीडीटी ने कहा है कि जारी किए गए पैरामीटर्स के आधार पर कंपल्सरी स्क्रूटनी के लिए रिटर्न्स के सिलेक्शन की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 तक पूरी हो जाएगी. इस बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दे दिया गया है.
ये हैं वे 5 पैरामीटर
बोर्ड ने जिन पैरामीटर्स का उल्लेख किया है, उनमें सर्वे, सर्च व सीजर, ऐसे मामले जिनमें सेक्शन 148 के तहत नोटिस जारी हुआ है, रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन से संबंधित या सेक्शन 12A/10(23C) के तहत अथॉरिटीज की मंजूरी से संबंधित मामले और ऐसे मामले जिनमें सेक्शन 142(1) के तहत नोटिस जारी हुआ है, शामिल हैं.