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आरबीआई ने इन चार कोऑपरेटिव बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है.
RBI Action: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने चार सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिये हैं. इसके तहत अगर आपका इन बैंकों में खाता है तो एक सीमा से अधिक पैसे नहीं निकाल सकते हैं. आरबीआई ने इन चार को-ऑपरेटिव बैंकों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया है. आरबीआई के फैसले के मुताबिक साईबाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी (पश्चिम बंगाल) और बहराइच के नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया है.
अब इतने ही पैसे निकाल सकेंगे खाताधारक
आरबीआई के आदेश के मुताबिक साईबाबा जनता सहकारी बैंक के खाताधारक 20,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते है. सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है. इसी तरह नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये कर दी गई है.आरबीआई ने बिजनौर स्थित यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी कई प्रतिबंध समेत ग्राहकों द्वारा पैसे निकालने पर रोक लगा दी है.
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छह महीने तक लागू रहेगा प्रतिबंध
केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चार सहकारी बैंकों को यह निर्देश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जारी किये गए है. यह प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेगा. रिजर्व बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि उसने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 'धोखाधड़ी' से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन को लेकर 57.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
(इनपुट: पीटीआई)