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विभाग ने फैमिली पेंशन व ग्रेच्यूटी का कैलकुलेशन करने के लिए अंतिम दिन के वेतन की बजाय नोशनल पे का इस्तेमाल करने का फैसला किया है.
CCS (Pension) Rules 1972: अगर किसी पेनाल्टी के चलते केंद्रीय कर्मियों के वेतन में कटौती होती है और इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है तो पेनाल्टी का असर फैमिली पेंशन व ग्रेच्यूटी पर नहीं पड़ेगा. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) के हालिया फैसले के मुताबिक ऐसे मामलों में फैमिली पेंशन व डेट ग्रेच्यूटी का कैलकुलेशन कर्मियों की मौत वाले दिन नोशनल पे के आधार पर किया जाएगा. नोशनल पे को फैमिली पेंशन व डेथ ग्रेच्यूटी के कैलकुलेशन के लिए वेतन के तौर पर माना जाएगा.
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डिपार्टमेंट से मांगी गई थी सलाह
DoPPW को इस मसले को लेकर कई क्वैरीज प्राप्त हुई थीं कि अगर किसी सरकारी कर्मी की ऐसी अवधि में मौत हो जाती है दब उन्हें पेनाल्टी के चलते कम वेतन मिलता हो तो ऐसी परिस्थिति में फैमिल पेंशन और डेथ ग्रेच्यूटी कैसे तय होगी. ऐसे मामले में पेनाल्टी का असर सीमित अवधि के लिए होता है और उसके बाद कर्मी को को फिर से पूरा वेतन और इंक्रीमेंट मिलने लगता है. ऐसे में इसे लेकर सवाल पूछे गए थे. डिपार्टमेंट से पूछा गया था कि फैमिली पेंशन और ग्रेच्यूटी का कैलकुलेशन घटे हुए वेतन के आधार पर किया जाएगा या अगर पेनाल्टी न होती तो जितना वेतन मिलता, उसके आधार पर.
अंतिम वेतन की बजाय अब Notional Pay का होगा इस्तेमाल
इस मसले को लेकर विभाग ने अब ऐसे कर्मियों के अंतिम दिन के वेतन की बजाय फैमिली पेंशन व ग्रेच्यूटी का कैलकुलेशन करने के लिए नोशनल पे का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. विभाग ने 9 दिसंबर 2021 की तारीख में जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि किसी सरकारी कर्मी की मौत होने पर फैमिली पेंशन या डेथ ग्रेच्यूटी की गणना नोशनल पे के आधार पर की जाएगी. इस मेमोरेंडम के मुताबिक यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है लेकिन पुराने मामले फिर से नहीं खोले जाएंगे. हालांकि यह नियम लागू होने से पहले किसी सरकारी कर्मी की मौत हो चुकी है लेकिन अभी तक फैमिली पेंशन व डेथ ग्रेच्यूटी का कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में नए नियम प्रभावी होंगे.
(आर्टिकल: राजीव कुमार)