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RBI Action : एक और बैंक हुआ बंद, आरबीआई ने कैंसल किया लाइसेंस, ग्राहकों की जमा पूंजी का क्या होगा

Co-operative Bank : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहमदाबाद स्थित 'कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक' का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने यह देखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द किया है कि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.

Co-operative Bank : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहमदाबाद स्थित 'कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक' का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने यह देखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द किया है कि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.

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FE Hindi Desk
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RBI News : रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक का जारी रहना डिपॉजिटर्स के हितों के लिए हानिकारक है. (File Photo : PTI)

Colour Merchants Co-operative Bank : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अहमदाबाद स्थित 'कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक' का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने यह देखते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द किया है कि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है. 

फिलहाल लाइसेंस रद्द होने के बाद, कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिंग व्यवसाय कारोबार बंद कर देगा. बैंकिंग कारोबार में अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है. आरबीआई द्वारा जारी बयान के अनुसार, बैंक के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 98.51% जमाकर्ता DICGC बीमा (Insurance) के अंतर्गत अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं.

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अधिकतम 5 लाख रुपये तक के लिए क्लेम

भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि गुजरात सहकारी समितियों के पंजीयक को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने पर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक के लिए क्लेम कर सकेंगे. 

98.51 फीसदी डिपॉजिटर्स को मिल जाएगी पूरी रकम

रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, लगभग 98.51 फीसदी डिपॉजिटर्स डीआईसीजीसी (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. 31 मार्च, 2024 तक, डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं को 13.94 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है.

रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक का जारी रहना डिपॉजिटर्स के हितों के लिए हानिकारक है. अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि अगर बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

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