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कोरोना संकट में बीमाधारकों के लिए अच्छी खबर! प्रीमियम रिन्युअल में 30 दिन की अतिरिक्त छूट, कंपनियों को भी मिली राहत

बीमा नियामक IRDAI ने बीमाधारकों और बीमा कंपनियों दोनों को राहत दी है.

बीमा नियामक IRDAI ने बीमाधारकों और बीमा कंपनियों दोनों को राहत दी है.

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coronavirus IRDAI eases rules to reduce burden on policyholders

देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या 500 के करीब पहुंच गई है.

coronavirus IRDAI eases rules to reduce burden on policyholders देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या 500 के करीब पहुंच गई है.

देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या 500 के करीब पहुंच गई है. केंद्र और राज्य सरकारें भी इसको फैलने से रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही हैं. लोगों को सामाजिक दूरी बरतने के लिए कहा गया है. कुछ राज्यों ने लॉकडाउन का एलान किया है जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के कामकाज पर असर हो सकता है. इसके अलावा इस इंडस्ट्री से जुड़ी दूसरी इकाइयां भी प्रभावित हो सकती हैं.

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इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि पॉलिसी धारकों और ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं में बाधा नहीं आए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को अपने कामकाज को संभावित वैकल्पिक माध्यमों के जरिए जारी रखने के लिए कहा है. बीमा कंपनियों को कहा गया है कि टेलिफॉन और डिजिटल संपर्क के जरिए लॉकडाउन द्वारा आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है.

वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी

IRDAI ने बीमा कंपनियों को अपने दफ्तरों के कामकाज की जानकारी को वेबसाइट पर डालने के लिए कहा है. इसके अलावा उन्हें प्रीमियम भुगतान, रिन्युअल, क्लेम का सेटेलमेंट और दूसरी सर्विस रिक्वेस्ट के लिए वैकल्पिक इंतजाम की जानकारी भी वेबसाइट पर देनी होगी.

सभी बीमा कंपनियों को की गई अपील में इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कहा है कि वे इस मुश्किल समय में पॉलिसी धारकों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों और पॉलिसी धारकों को भी सहयोग देने के लिए कहा गया है.

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IRDAI ने इस संकट की स्थिति में इंडस्ट्री के कामकाज को सही तरीके से जारी रखने के लिए इन ढीलों को मंजूरी दी है:

  • लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बीमा धारकों के कहने पर रिन्युअल प्रीमियम के भुगतान के लिए दिए गए ब्याज मुक्त छूट वाली अवधि को अतिरिक्त 30 दिन तक बढ़ा दिया गया है.
  • हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को 30 दिन में रिन्युअल में हुई किसी भी देरी को माफ करने और उसे पॉलिसी में रुकावट नहीं मानने के लिए भी कहा गया है. ऐसा हेल्थ इंशयोरेंस प्रीमियम के भुगतान के लिए दिए गए 30 दिन की अवधि के दौरान इंश्योरेंस को जारी रखने के लिए किया गया है. हालांकि, पॉलिसी धारक अपने बीमा को जारी रखें, इसके लिए कंपनियों को धारकों को इसके बारे में पहले ही संपर्क करने के लिए कहा गया है.
  • इसके अलावा बीमा कंपनियों को राहत देते हुए, बोर्ड बैठकों को 30 जून 2020 के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस या दूसरे किसी जरिए से करने की मंजूरी दे दी गई है. यह कंपनी (मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पार्वस) रूल्स 2014 में 19 मार्च को किए संशोधन के मुताबिक किया गया है.
  • ज्यादा राहत देते हुए बीमा कंपनियों और इंटरमीडियरी को मार्च महीने का मंथली रिटर्न भरने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया है. इसी तरह तिमाही रिटर्न भरने के लिए एक महीने तक की अतिरिक्त अवधि को मंजूरी दी गई है.
Irdai