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Image: Reuters
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फ्यूचर सेविंग्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) आदि अच्छे माध्यम हैं. लेकिन यह याद रखना बेहद जरूरी है कि इनसे आने वाली ब्याज आय एक तय सीमा के बाद टैक्स के दायरे में आती है. उस लिमिट के क्रॉस होने के बाद बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन TDS काटते हैं. सीनियर सिटीजंस के लिए बैंक सेविंग्स डिपॉजिट, FD, RD और पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश से एक वित्त वर्ष में हासिल होने वाला 50000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री है. इससे ज्यादा ब्याज आय होने पर ही उन्हें इस पर आयकर देना होगा. हालांकि यह टैक्स डिडक्शन आयकर कानून के सेक्शन 80TTB के तहत क्लेम किया जा सकता है.
वहीं जो सीनियर सिटीजन नहीं हैं यानी जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उनके लिए यह लिमिट बैंक या पोस्ट ऑफिस FD के मामले में 40000 रुपये है. हालांकि सेविंग्स अकाउंट व अन्य स्कीम्स आदि से आने वाले ब्याज के मामले में केवल 10000 रुपये तक की ब्याज आय ही टैक्स फ्री है. ऐसा सेक्शन 80TTA के तहत है. इस सीमा से ज्यादा ब्याज आय होने पर 10 फीसदी टैक्स कटता है.
नहीं कटता टैक्स अगर ये फॉर्म कर दिए जमा
अगर सीनियर सिटीजन बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर्म 15H जमा कर देते हैं तो टैक्स नहीं कटता है. यह फॉर्म इस घोषणा के लिए होता है कि व्यक्ति की सालाना आय या ब्याज आय एक वित्त वर्ष में तय टैक्स फ्री लिमिट से ज्यादा नहीं है. वहीं जो लोग सीनियर सिटीजन नहीं हैं, उन्हें फॉर्म 15G जमा करना होता है. इन फॉर्म को हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है ताकि टैक्स न कटने पाए.
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लेकिन इस साल अलग हैं हालात
इस साल कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते हालात सामान्य नहीं है. पूरे देश में लॉकडाउन लागू है और वित्त वर्ष 2020-21 भी इसी लॉकडाउन के बीच शुरू हुआ है. ऐसे में, जब लोग घर से बाहर नहीं जा सकते तो बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर्म 15H या 15G कैसे जमा होगा? अगर यह जमा नहीं हुआ तो क्या FD, RD, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आदि से आने वाले ब्याज पर टैक्स कट जाएगा?
CBDT लेकर आया उपाय
लॉकडाउन में लोगों के बाहर निकलने पर लगी पाबंदी के चलते CBDT ने निवेशकों को राहत प्रदान की है. CBDT ने तय किया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में जमा किए गए फॉर्म 15G/15H 30 जून 2020 तक मान्य रहेंगे और बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निवेशकों की ब्याज आय पर जून आखिर तक टैक्स नहीं काटेंगे. अपने आदेश में CBDT ने कहा है कि Covid-19 वायरस के चलते अर्थव्यवस्था के लगभग सभी सेक्टर्स में कामकाज में अवरोध है. इससे बैंक व अन्य इंस्टीट्यूशन भी अछूते नहीं हैं. ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग वक्त पर बैंक/फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉर्म 15G/15H जमा न कर पाएं. इस मुश्किल को देखते हुए CBDT ने यह निर्देश जारी किया है.