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अब PF (Provident Fund) खाताधारक अपने खाते में जन्मतिथि को आधार कार्ड (Aadhaar Card) के बेसिस पर ठीक करा सकेंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अंशधारकों के खाते के KYC (अपने ग्राहक को जानो) अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी जन्मतिथि में सुधार के लिए आधार कार्ड को वैध साक्ष्य मानेगा. इसे ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा. श्रम मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा, ‘‘कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने के लिए EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को संशोधित निर्देश जारी किया है.
इसके तहत PF सदस्य EPFO रिकॉर्ड में अपनी जन्मतिथि आसानी से सुधार सकेंगे. इससे यह सुनिश्चित होगा कि UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) केवाईसी का अनुपालन करता है. बयान के अनुसार आधार में अंकित जन्म तिथि को अब सुधार के लिए वैध साक्ष्य माना जाएगा. लेकिन इसमें शर्त है कि दोनों तारीखों में अंतर तीन साल से कम हो.
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The date of birth recorded in 'Aadhaar' will now be accepted as valid proof of date of birth for the purpose of rectification, provided that the difference in the two dates is less than 3 years. The Provident Fund subscribers can submit the correction requests online. https://t.co/qOCRFTCogW
— ANI (@ANI) April 5, 2020
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UIDAI तुरंत कर सकेगा सत्यापन
PF अंशधारक सुधार के लिए अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इससे EPFO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ तत्काल ऑनलाइन जन्म तिथि का सत्यापन कर सकेगा. इससे अनुरोध को अमल में लाने में लगने वाला समय कम होगा. EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि वे ऑनलाइन अनुरोध का तेजी से निपटान करेंगे. इससे कोरोना वायरस महमारी और ‘लॉकडाउन’ (बंद) के कारण आर्थिक संकट में फंसे भविष्य निधि सदस्यों को अपने खाते से पैसा निकालने को लेकर ऑनलाइन आवेदन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
Input: PTI