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तेज बारिश या बाढ़ में किसानों की फसल हो गई खराब, सरकार करेगी भरपाई, क्‍या है PMFBY योजना

PM Fasal Bima Yojana: पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है.

PM Fasal Bima Yojana: पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है.

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Sushil Tripathi
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तेज बारिश या बाढ़ में किसानों की फसल हो गई खराब, सरकार करेगी भरपाई, क्‍या है PMFBY योजना

PMFBY: इस साल देश के कई हिस्सों में तेज बारिश या बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है.

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: इस साल देश के कई हिस्‍सों में तेज बारिश या बाढ़ के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है. ज्‍यादा बारिश से या तो फसल को नुकसान हुआ या बाढ़ के चलते पूरी फसल ही बर्बाद हो गई. लेकिन अगर आपने पीएम फसल बीमा योजना लिया होगा तो सरकार इसकी भरपाई करेगी. पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बे मौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर देना है. अब तक करीब 36 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला है.

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कैसे ले सकते हैं बीमा का लाभ

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देश के कई राज्यों के किसान पीएम फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं. इसके लिए किसानों को एक आवेदन फार्म भरना होता है. यह आवेदन फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी दोनो मोड में उपलब्ध है. किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट https://pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं आफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं. किसानों को बीमा के लिए फसल बुआई के 10 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है, तभी कोई भी फसल बीमा के लिए पात्र मानी जाती है.

72 घंटों के अंदर दें सूचना

अगर आपकी फसल को बारिश या प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है तो 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें.  बीमा कंपनी यह देखेगी कि कितनी फसल खराब हो चुकी है. इस आंकलन के बाद आगे की प्रकिया शुरू होगी और किसानों के खाते में मुआवजे की राशि भेज दी जाएगी.

किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत

राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवास प्रमाण पत्र (इसके लिए किसान ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड), अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी.

कितना है प्रीमियम

बीमा के लिए किसानों को निर्धारित प्रीमियर का भी भुगतान करना होता है. जिसके तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 फीसदी, रबी फसलों का 1.5 फीसद और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसद प्रीमियर का भुगतान करना होता है. बाकी का भुगतान राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से किया जाता है. पीएम फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2016 से शुरू किया था.

किस फसल के लिए कितनी रकम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कपास की फसल के लिए 36282 रुपये, धान के लिए फसल के लिए 37484 रुपये, बाजरा की फसल के लिए 17639 रुपये, मक्का की फसल के लिए 18742 रुपये और मूंग की फसल के लिए 16497 रुपये प्रति एकड़ बीमित राशि मिलेगी.

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