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आधार नंबर के बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.
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Link Aadhaar With ITR: सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों के लिए आधार को ऑप्शनल कर दिया है लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आधार का लिंक होना आनिवार्य है. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सभी इंडियन रेजिडेंट्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते वक्त और परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के लिए अप्लाई करते वक्त अपना आधार नंबर जमा करना बहुत जरूरी है. CA मनीष कुमार गुप्ता ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया कि आधार नंबर के बिना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं की जा सकती है. आधार नंबर को ITR से लिंक करके आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को E-Verify कर सकते हैं. आइये जानते हैं कि आधार नंबर को किस तरह इनकम टैक्स रिटर्न से लिंक किया जा सकता है.
आधार को पैन से लिंक करें
इनकम टैक्स रिटर्न को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है. इसके लिए एक आसान प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है.
-आधार को पैन से लिंक करने के लिए सबसे पहले INCOME TAX की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं
- बायीं साइड में Link Aadhar पर क्लिक करें.
– इसमें आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार पर अपना नाम भरना होगा.
– कैप्चा डालकर लिंक आधार पर क्लिक कर दीजिए.
– एक पेज खुलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पैन को आधार से जोड़ने के लिए UIDAI को एप्लिकेशन भेजा जा चुका है.
आधार लिंक करने का स्टेटस चेक करें
आधार कार्ड को लिंक करने के बाद आप कुछ आसान स्टेप्स से आधार लिंक होने का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
INCOME TAX की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं और बायीं साइड में Link Aadhar पर क्लिक करें.
- नए पेज पर बांयी ओर उपर की तरफ दिए ‘Click here’ पर क्लिक कीजिए.
- यहां अपना PAN और आधार नंबर दोनो डालिए
-'View Aadhaar link status' पर क्लिक करके अपना आधार लिंक होने का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें..आधार से अपना मोबाइल नंबर ऐसे करें लिंक या अपडेट, मिलेंगे कई फायदे
आधार की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाइ करें
आधार को PAN से लिंक करने के बाद आप आसानी से आधार नंबर की सहायता से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर पाएंगे. इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद आप अपनी रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं.
- ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाइ करने के लिए INCOME TAX की वेबसाइट पर जाएं और बायीं साइड में 'Quick link' के नीचे दिए 'e-Verify Return' पर क्लिक कीजिए.
- अब यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें
- इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करने के बाद रिटर्न वेरिफाइ करने का तरीका चुनें. इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. पहला होगा EVC के माध्यम से रिटर्न e-verify करना. दूसरा होगा कि आपके पास EVC नहीं हैं तो नई EVC जनरेट करके रिटर्न वेरिफाइ करना. तीसरा आधार OTP के माध्यम से रिटर्न वेरिफाइ करना. चौथा ऑप्शन है कभी बाद में रिटर्न वेरिफाइ करना.
- आधार OTP के जरिए रिटर्न वेरिफाइ करने वाले ऑप्शन को चुनें. इस विकल्प में आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आएगा.
-OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें
आपको सफलतापूर्वक रिटर्न ई-वेरिफाइ करने का मैसेज मिलेगा. अब अपने एक्नोलेजमेंट नंबर को डाउनलोड करें. यह एक्नोलेजमेंट नंबर आपकी रजिस्टर्ड इमेल आईडी पर भी भेज दिया जाएगा.